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होटल ताज के खाने में मिली मिलावट, मैनेजर को एक साल की कैद
अमरीश शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 10 May 2016 10:18 AM IST
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होटल ताज में खाने में मिलावट मिलने के मामले में कोर्ट ने मैनेजर को सुनाई एक साल की सजा। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सेक्टर-17 स्थित होटल ताज के खाने और अन्य डिश में मिलावट के मामले में होटल के शेफ/बैवरेज मैनेजर रहे नीरज चौधरी को सजा सुनाई है। यूटी प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने 2010 में होटल ताज में निरीक्षण किया था।
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होटल में खामियां पाए जाने पर होटल ताज (जीवीके होटल्स एंड रिजोर्ट लिमिटेड की यूनिट) समेत नीरज चौधरी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन (पीएफए) एक्ट के तहत 3 अलग-अलग केस दर्ज किए गए थे। होटल प्रबंधन की ओर से मूलरूप से सोलन निवासी और यहां सेक्टर-37बी में रहने वाले नीरज चौधरी नॉमिनी थे। इन मामलों में फैसला सुनाते हुए सीजेएम कोर्ट ने नीरज को दो केसों में 1-1 साल कैद और 6-6 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, जबकि तीसरे केस में पूरा दिन कोर्ट में खड़ा रहने और 500 रुपये जुर्माना लगाया है।
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8 सितंबर 2010 को स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर भरत कनौजिया ने होटल ताज में टीम के साथ निरीक्षण किया था। फूड इंस्पेक्टर को नीरज चौधरी के किचन एरिया में 5 किलो धनिया चटनी मिली। इसमें से 750 ग्राम चटनी का जांच के लिए नमूना लिया था। बाद में इसे जांच के लिए पब्लिक एनालिस्ट पंजाब को भेजा गया था। इसके अलावा नीरज चौधरी के ही अंडर आने वाले बिजनेस एरिया में दही, पनीर, राजमा, पनीर ग्रेवी जैसी खाने की डिश को स्टोर कर रखा गया था।
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निरीक्षण में इन्हें सही तरीके से नहीं रखा पाया गया था। इस पर विभाग ने होटल का चालान भी किया था। टीम ने इनके नमूने भी जांच के लिए भेजे थे। रिपोर्ट में ये भी फेल हो गए थे। इस मामले में कोर्ट ने दोष साबित होने पर नीरज को पूरा दिन कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना भी लगाया। वहीं तीसरे मामले में टीम ने नीरज चौधरी के किचन एरिया से 10 किलो डबल टोंड मिल्क और दही के सैंपल लिए थे। इन्हें भी जांच के लिए भेजा गया था। सैंपल की रिपोर्ट में इनमें मिलावट पाई गई थी।