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बेटी और दामाद का कत्ल करके मनाया था जश्न, 6 को दी जाएगी फांसी

Fri, 27 Jan 2017 04:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर(पंजाब) Updated Fri, 27 Jan 2017 04:44 PM IST
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death sentence to six people of a family in case of honour killing at amritsar of punjab
ऑनर किलिंग
गर्भवती बेटी और दामाद का कत्ल करने के बाद शवों के पास ही जश्न मनाया था। कोर्ट ने 6 लोगों को सुनाई फांसी की सजा। ये दिल दहला देने वाला हत्याकांड पंजाब के अमृतसर के गांव नूरपुर पधरी में अंजाम दिया गया था।
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करीब तीन साल पहले का मामला है। अदालत ने लड़की के पिता और भाई समेत छह लोगों को मौत की सजा सुनाई है। पिता ने बेटी के प्रेम विवाह कर लेने पर इन लोगों के साथ मिलकर उसे और उसके पति को मौत के घाट उतार दिया था।
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न्यायधीश प्रीति साहनी ने इस ऑनर किलिंग के मामले में सजा सुनाई है। दोषियों में लड़की का पिता दलविंदर सिंह भाई गुरतेज सिंह, रिश्तेदार लखविंदर सिंह, बलदेव सिंह, कारज सिंह और गुरभेज सिंह शामिल हैं।
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इस तरह से अंजाम दी गई थी वारदात

death sentence to six people of a family in case of honour killing at amritsar of punjab
चाकू से हमला
घटना 16 मार्च 2015 में लोपोके थानातंर्गत पड़ते नूरपुर पधरी में हुई थी। छिड्डन गांव निवासी मंजीत सिंह की तरफ से लोपोके थाना पुलिस को दिए बयान बताया था कि तीन साल पहले उनके भतीजे गुरजंट सिंह का घरिंडा थानातंर्गत लोहरी मल गांव निवासी दलविंदर सिंह की बेटी मंजीत कौर से प्रेम संबंध स्थापित हो गए थे।

दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जब मंजीत कौर ने अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ गुरजंट से शादी की बात कही तो वह आग बबूला हो उठे। मंजीत के परिवार का कोई भी सदस्य शादी पर सहमत नहीं था। साल 2013 में मंजीत ने घरवालों को बताए बगैर गुरजंट सिंह से शादी कर ली। दोनों ने डर से काफी समय गांव के बाहर ही बिताया। इसके बाद दोनों गांव में आकर रहने लगे।

16 मार्च 2015 की सुबह गुरजंट पत्नी मंजीत कौर के साथ बाइक पर सवार होकर नूर पुर पधरी की तरफ जा रहा था। रास्ते में मंजीत का पिता दलविंदर अपने साथियों के साथ पिस्तौलें और तेजधार हथियारों से लैस होकर वहां पहुंच गया। दलविंदर अपनी बोलेरो गाड़ी से गुरजंट की बाइक को जोरदार टक्कर मारी। फिर सभी ने अपनी दोनालियों, पिस्तौलों से उनके शरीर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं।

बावजूद दोषियों की हैवानियत शांत नहीं हुई तो उन्होंने तेजधार हथियारों से हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है।
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