फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Deadly attack on liquor contractor's employees and driver

भूना: शराब ठेकेदार के कारिंदे व ड्राइवर पर जानलेवा हमला करने पर भांभू पंजाबी गैंग के सरगना पर मामला दर्ज

Wed, 27 May 2020 09:25 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, भूना ( हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भूना ( हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Wed, 27 May 2020 09:25 PM IST
विज्ञापन
Deadly attack on liquor contractor's  employees and driver
सांकेतिक तस्वीर।

शराब ठेकेदारों के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने वाले भांभू पंजाबी गैंग के खिलाफ अलग-अलग दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने हिसार व अग्रोहा में दाखिल अलग-अलग घटनाओं में दो घायलों के बयान लेकर मंगलवार देर रात ये कार्रवाई की। पुलिस बयान में 35 वर्षीय अतुल राज निवासी इंदाछोई ने बताया कि 25 मई की शाम को वह पवन कुमार ठेकेदार के अलग-अलग चार ठेकों से कैश कलेक्शन लेकर पिकअप चालक रमेश कुमार बैजलपुर के साथ आ रहा था। लेकिन हिसार रोड पर पुराने बस स्टैंड के पास पीछे से एक बोलेरो गाड़ी में सवार चार युवको ने उन्हें घेर लिया। 

विज्ञापन


हमलावरों में विक्रम भांभू नाढोडी व मंदीप उर्फ पंजाबी चौबारा को वह पहले से जानता था। लेकिन अवैध पिस्तौल तानकर खड़े युवकों को पहचान नहीं पाया। हमलावरों ने उसे जान से मारने के लिए ताबड़तोड़ लाठी-डंडे व लोहे की राड मारकर घायल कर दिया तथा उन्होंने गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। उपरोक्त हमलावर 24 हजार रुपये लूट कर ले गए। 

विज्ञापन


यह भी पढ़ें- अच्छी पहल: अब कॉलेजों में शिक्षक नियुक्त होंगे पासपोर्ट अधिकारी, छात्रों का नि:शुल्क बनेगा पासपोर्ट

विज्ञापन
विज्ञापन


हमलावरों ने जाते-जाते धमकी दी कि ठेकेदार रमेश पूनिया के इशारे पर उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। भविष्य में उसके साथ कोई टकराएगा तो उसका भी यही हश्र होगा। एसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि घायल के बयान पर हमलावर पंजाबी गैंग के सरगना मंदीप उर्फ पंजाबी, भांभू गैंग के मुखिया विक्रम भांभू व दो अज्ञात युवकों तथा शराब ठेकेदार रमेश कुमार पुनिया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 325, 307, 394, 506, 427 व 120 बी तथा अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

उधर, विरेंद्र शर्मा मॉडल टाउन निवासी भूना ने पुलिस बयान में बताया कि वह ठेकेदार रामफल उर्फ बच्ची की पिकअप गाड़ी का ड्राइवर है। मंगलवार को वह गाड़ी लेकर दफ्तर जा रहा था तो शांति निकेतन स्कूल वाली गली में पहुंचा तो सामने से दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच लोगों ने गाड़ी के आगे बाइक लगाकर रोक लिया। जिनमें हमलावर ने देसी पिस्तौल उसकी कनपटी पर तान दी। 

मंदीप उर्फ पंजाबी ने हाथ में लोहे की राड और विक्रम भांभू ने लकड़ी के बिंडा से उस पर हमला बोल दिया। वही सिल्लू नायक व सुरजी नायक ने कई लाठियां उस पर बरसाईं। घायल ने बताया कि हमलावरों का दो दिन पहले ठेकेदार के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी के चलते उस पर जानलेवा हमला किया गया है। 

पुलिस जांच अधिकारी एसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि घायल रविंद्र शर्मा के बयान पर आरोपी विक्रम भांभू नाढोड़ी, जज भूना, मंदीप उर्फ पंजाबी चौबारा, सिल्लू नायक भूना व सुरजी नायक भूना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 148, 149, 307 व अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस हमलावरों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed