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मिलावटी मिठाई बेचने वाले को एक साल कैद
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 15 Jun 2016 09:40 AM IST
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शिकायतकर्ता प्रीतम सिंह ने बताया है कि खराब बर्फी खाने के कारण लोगों की तबीयत खराब हुई है।
- फोटो : Demo pic
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मिलावटी मिठाई बेचने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने बुड़ैल में पवन स्वीट्स के संचालक सोमनाथ को प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दिसंबर 2010 को फूड डिपार्टमेंट की टीम ने दुकान पर छापामारी की थी। वहां से लिए मिठाई के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। इस पर उनके खिलाफ संबंधित केस दर्ज किया गया था।
मामले के अनुसार फूड इंस्पेक्टर भरत कनौजिया ने 2 दिसंबर 2010 को टीम के साथ दुकान में छापामारी की थी। यहां उन्हें एक ट्रे में 5 किलो चमचम मिठाई पड़ी मिली। इसमें से टीम ने डेढ़ किलो मिठाई का सैंपल लिया था। जिसे जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में सामने आया कि इसमें मिलावट है। इसमें लाल सिंथेटिक रंग मिलाया गया था जो निषेध है।
रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने सोमनाथ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में केस दर्ज किया था। वहीं सोमनाथ ने मामले में खुद को बेकसूर बताया था।
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मामले के अनुसार फूड इंस्पेक्टर भरत कनौजिया ने 2 दिसंबर 2010 को टीम के साथ दुकान में छापामारी की थी। यहां उन्हें एक ट्रे में 5 किलो चमचम मिठाई पड़ी मिली। इसमें से टीम ने डेढ़ किलो मिठाई का सैंपल लिया था। जिसे जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में सामने आया कि इसमें मिलावट है। इसमें लाल सिंथेटिक रंग मिलाया गया था जो निषेध है।
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रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने सोमनाथ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में केस दर्ज किया था। वहीं सोमनाथ ने मामले में खुद को बेकसूर बताया था।
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