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मानसून ट्रैवल्स की सेक्रेटरी को दो वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 29 Jul 2016 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Updated Fri, 29 Jul 2016 01:15 AM IST
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Consumer Forum decision secretary of monsoon Travels, punishment two years imprisonment
उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics
उपभोक्ता फोरम का फैसला न मानना मानसून ट्रैवल्स के सेक्रेटरी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने मानसून ट्रैवल्स की सेक्रेटरी दिव्या मिनहास को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह कैद की सजा और भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष राजन देवान, सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू और प्रीति मल्होत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है।
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 फोरम ने 30 जुलाई 2013 को फैसले में मानसून ट्रैवल्स को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को जो इंडिगो एयरलाइंस ने रिफंड किया है, 45 हजार 996 रुपये अदा करे। साथ ही पेबैक डिडक्शन अमाउंट की राशि 12 हजार रुपये भी अदा करे। मेंटल टेंशन और ह्रासमेंट के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया था। लेकिन मानसून ट्रैवल्स ने आदेशों का पालन नहीं किया। इस पर शिकायतकर्ता ओम प्रकाश शर्मा ने उपभोक्ता फोरम में एग्जिक्यूशन एप्लीकेशन दायर की। इस पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने सजा सुनाई है।
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