फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   cbi special court decision in 23 years old bhushan industries case

23 साल पुराने मामले में पूर्व MD समेत 7 को सुनाई गई सजा

Sun, 04 Sep 2016 08:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 04 Sep 2016 08:56 AM IST
विज्ञापन
cbi special court decision in 23 years old bhushan industries case
सजा सुनने के बाद भाग - फोटो : amar ujala
23 सालों से एक मामला चल रहा था, जिसमें कंपनी के पूर्व एमडी समेत 7 लोगों को विशेष अदालत ने सजा सुनाई। मामला भूषण इंडस्ट्रीज कंपनी (बीआईसी) को बिजली चोरी कर फायदा पहुंचाने का था।
विज्ञापन


मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इंडस्ट्रीज के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा 6 सरकारी कर्मियों को तीन- तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बाद में कोर्ट में  20 हजार रुपये के बेल बॉन्ड भरवा कर सभी को जमानत दे दी गई।
विज्ञापन


मामला इंडस्ट्री को 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिजली चोरी कर फायदा पहुंचाने का है। इनके खिलाफ 14 दिसंबर 1993 को आपराधिक साजिश रचने, भ्रष्टाचार अधिनियम औैर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


 

दोषी पाए जाने वाले लोगों में ये सभी शामिल

cbi special court decision in 23 years old bhushan industries case
sdf
दोषी पाए जाने वालों में भूषण इंडस्ट्रीज कंपनी के तत्कालीन एमडी बृज भूषण सिंघल के अलावा यूटी बिजली विभाग में एक्सईएन रहे वीके. महेंद्रू, कॉमर्शियल इंजीनियर दीपक चोपड़ा, जूनियर इंजीनियर तरसेम लाल अग्रवाल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरजिंदर सिंह बराड़, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में जूनियर इंजीनियर मंगत पाल गौड़, सब-स्टेशन इंजीनियर जागीर सिंह शामिल हैं।

2006 में तय हुए थे आरोप
इनके खिलाफ फरवरी 2001 में चार्जशीट दायर की गई थी। नवंबर 2005 में केस सीबीआई की विशेष अदालत को ट्रांसफर हुआ था। 22 फरवरी 2006 को इनके खिलाफ आरोप तय हुए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed