फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   The High Court of the murder of former chief minister Tara blow

पूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारोपी तारा को हाइकोर्ट से बड़ा झटका

Wed, 16 Mar 2016 10:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Wed, 16 Mar 2016 10:32 AM IST
विज्ञापन
The High Court of the murder of former chief minister Tara blow
जगतार सिंह तारा - फोटो : file
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या और बुडै़ल जेल ब्रेक केस में आरोपी जगतार सिंह तारा को हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाइकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत उसे परिजनों से फोन पर बात करने की छूट मिली थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
विज्ञापन


मामले में चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एडवोकेट गौतम दत्त ने सोमवार को हाईकोर्ट के समक्ष दलील देते हुए कहा कि तारा को फोन पर बात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वह कई गंभीर मामलों में आरोपी है और ऐसे में उसे यह छूट देना प्रशासन के लिए परेशानी बन सकता है।
विज्ञापन


इस दौरान जगतार सिंह तारा का पत्र हाईकोर्ट में पहुंचा जिसमें तारा ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उसे उसका केस लडऩे के लिए कोई वकील नहीं चाहिए बल्कि वह अपना केस खुद लडऩा चाहता है। इस पर प्रशासन ने विरोध कर कहा कि तारा को जेल से बाहर नहीं आने दिया जा सकता। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसकी गंभीरता के मद्देनजर ही प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर उसके जेल से बाहर निकलने पर रोक  लगाई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और सुनवाई 6 अप्रैल तक के लिए टाल दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed