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Hindi News ›   Chandigarh ›   Babbar Khalasa Ex-Commander Arrest in Drug Smuggling

ड्रग तस्करी करता बब्बर खालसा का पूर्व कमांडर धरा

Sat, 31 May 2014 08:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरदासपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरदासपुर Updated Sat, 31 May 2014 08:58 AM IST
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Babbar Khalasa Ex-Commander Arrest in Drug Smuggling

ड्रग तस्करों की धरपकड़ के लिए सक्रिय पुलिस ने शुक्रवार को बब्बर खालसा के पूर्व कमांडर कश्मीर सिंह उर्फ शीरा को गिरफ्तार किया। नरपुर निवासी कश्मीर सिंह के पास से पुलिस ने 1.30 किलो नशीले पदार्थ बरामद किया है।

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थाना सदर पुलिस को यह कामयाबी तब मिली जब कश्मीर सिंह गांव के बाहर स्कूटर पर सवार होकर कहीं जा रहा था। एसएचओ तिरलोक सिंह ने बताया कि इस दौरान वह गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। हालांकि शक होने पर पुलिस मुलाजिमों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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डीएसपी गुरविंदर सिंह संघा ने कश्मीर सिंह उर्फ शीरा की गिरफ्तारी की पुष्टी करते हुए बताया कि आरोपी बब्बर खालसा का पूर्व कमांडर रहा है। इसके खिलाफ प्रदेश के विभिन्न थानों में ड्रग तस्करी समेत अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के दौरान कभी टाडा के तहत भी मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी कुछ मामलों में बरी हो चुका है।

आतंकी गतिविधियों के बाद तस्करी में हुआ सक्रिय

Babbar Khalasa Ex-Commander Arrest in Drug Smuggling

पुलिस का दावा है कि कश्मीर सिंह आतंकी गतिविधियों के बाद अब ड्रग तस्करी के धंधे में सक्रिय था। उसके खिलाफ थाना सदर फगवाड़ा में 7अप्रैल 2008 को 10 किलो हेरोइन बरामद कर मामला दर्ज किया गया था।

वह इस मामले में सेंट्रल जेल गुरदासपुर में सजा काट रहा था। 27 जून 2011 को वह जेल से पेरोल पर बाहर आया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं गया। ऐसे में उसके खिलाफ 5 जून 2012 को थाना सदर में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस को तभी से उसकी तलाश थी। 

कुछ मामलों में हो चुका है बरी

Babbar Khalasa Ex-Commander Arrest in Drug Smuggling

डीएसपी गुरविंदर सिंह संघा ने बताया कि आरोपी कश्मीर सिंह के खिलाफ 6 अक्तूबर 1986 को धारा 302, 34, 3/4 टीडीएपी एक्ट 25-54-59 ए के तहत थाना सदर में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें वह बरी हो चुका है।

इसके अलावा 13 जुलाई 2004 को भी थाना हरियाणा जिला होशियारपुर में उसके खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में भी वह बरी हो चुका है।

इतना ही नहीं थाना रंगड़ नंगल पुलिस ने उसके खिलाफ 27जुलाई 2004 को धारा 399,402, 148,149 के तहत दर्ज मामले में भी उसे कोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिया गया था।

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