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रेप के बाद गर्भवती हुई महिला, नहीं चाहती तीसरा बच्चा, पहुंची हाईकोर्ट

Wed, 30 Mar 2016 08:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 30 Mar 2016 08:38 AM IST
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after rape woman pregnant, petition filed for abortion in high court
रेप - फोटो : DEMO Pics

पहले से दो बच्चों की मां से दुराचार के बाद तीसरा गर्भ ठहरने पर गर्भपात की मांग को लेकर दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस आरके जैन की बेंच ने पीजीआई के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है।

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कोर्ट ने पूछा कि क्या गर्भपात संभव है। चंडीगढ़ पीजीआई को यह रिपोर्ट एक अप्रैल तक देनी होगी। पीड़िता बठिंडा की रहने वाली है।

पीड़िता ने याचिका में कहा है कि जनवरी में उसका अपहरण कर दुराचार किया गया। इसकी जांच के बाद पता चला कि वह सात सप्ताह की गर्भवती है।

पीड़िता ने अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि वह तीसरा बच्चा नहीं चाहती। बेंच ने पीजीआई से पूछा है कि गर्भपात हो सकता है या नहीं, क्योंकि 12 हफ्ते तक गर्भपात हो सकता है, लेकिन 12 से 20 हफ्ते के गर्भपात के लिए दो एक्सपर्ट की राय जरूरी होती है।

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