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शादी का झांसा दे रिश्तेदार करता था रेप, भुगतेगा सजा

Mon, 12 May 2014 08:58 PM IST
Updated Mon, 12 May 2014 08:58 PM IST
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accused of rape now convicted by court

शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने लड़की के मामा के लड़के अंबाला कैंट निवासी अरुण को धोखाधड़ी से दुराचार करने और साजिश रचने की धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। अदालत आरोपी युवक को 14 मई को सजा सुनाएगी।

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मनीमाजरा निवासी युवती ने बीस अप्रैल 2013 को शिकायत दी थी कि अंबाला कैट निवासी मामा के लड़के अरुण कुमार ने उसे शादी करने के लिए कहा था।

युवती ने आरोप लगाए थे कि शादी के नाम पर अरुण उसके साथ दुराचार करता रहा। जब उसने शादी करने के लिए कहा तो अरुण ने शादी करने से इंकार कर दिया था।

शिकायत मिलने के बाद मनीमाजरा थाना पुलिस ने अरुण कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी से दुराचार करने और साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था।
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