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कत्ल के केस में महिला समेत पांच को उम्रकैद
डिजिटल टीम/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 21 Feb 2014 09:04 PM IST
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जिला अदालत ने दो साल पुराने कत्ल के मामले में शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस दौरान एक महिला समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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साथ ही सात हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माना लगाया गया है। जबकि इसी मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल दिया गया।
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जिन व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हैं। उनमें जगरूप कौर, जतिंदर सिंह, मनजिंदर सिंह उर्फ गोल्डी, प्रीतम सिंह व दलबीर सिंह शामिल हैं। प्रितपाल सिंह को साफ बरी कर दिया।
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जानकारी के मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ 29 फरवरी 2012 को खरड़ पुलिस थाने में गांव तियूड़ निवासी परमजीत सिंह उर्फ पम्मा के कत्ल के मामले में पर्चा दर्ज किया गया था।
यह मामला पम्मा के पिता तेजपाल सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था। तेजपाल सिंह ने उस समय बताया था कि उसके बेटे हरप्रीत सिंह की सड़क दुघर्टना में मौत हो गई थी।
हरप्रीत सिंह की पत्नी जगरूप कौर को उसके दूसरे भाई परमजीत सिंह उर्फ पम्मा के घर बिठा दिया गया था। लेकिन बाद में जगरूप कौर का पम्मा के साथ झगड़ा रहने लगा। जिसके बाद वे दोनों अलग अलग हो गए।
बाद में पम्मा ने दूसरी शादी करवा ली। इसी बीच उसकी पहली पत्नी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पम्मा का कत्ल कर दिया। पम्मा उस समय खेतों में काम कर रहा था।
इसके बाद पुलिस ने पम्मे की पहली पत्नी जगरूप कौर, जतिन्द्र सिंह काका, मनजिंद्र सिंह उर्फ गोल्डी, प्रीतम सिंह, दलबीर सिंह तथा प्रितपाल सिंह आदि के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया था।