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छात्र की हत्या के मामले में 3 दोषी करार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 21 Apr 2014 11:12 PM IST
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दसवीं क्लास के छात्र की हत्या, हत्या के प्रयास और जाने से मारने की धमकी देने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने तीन छात्रों को दोषी करार दिया है।
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इसमें सेक्टर-30 निवासी बारहवीं क्लास का छात्र अश्वनी कुमार, पुलिस कालोनी निवासी फर्स्ट बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हनीश चौहान और सेक्टर-20 निवासी बारहवीं क्लास का छात्र हरीश को शामिल है।
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आरोपी हनीश चौहान एक महिला कांस्टेबल का बेटा है। अदालत तीनों आरोपी छात्रों को 23 अप्रैल को सजा सुनाएगी।
पंचकूला सेक्टर-14 निवासी शैलेंद्र ने 26 सितंबर 2011 को शिकायत दी थी कि सेक्टर-19 निवासी दोस्त पुष्पक ने फोन कर बताया था कि सेक्टर-19 स्थित गवर्नमेंट माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र अश्वनी उर्फ आंसू ने उसे एक युवक को थप्पड़ मारने के लिए कह रहा है।
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उसने इंकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने पुष्पक से मोबाइल फोन मांगा और पुष्पक ने उसे अगले दिन स्कूल के बाहर फोन लेने के लिए बुलाया।
शैलेंद्र ने पुलिस को बताया था दोस्त पुष्पक स्कूल में पेपर देकर बाहर निकालकर उसके पास आया। पुष्पक ने उसे बताया कि सामने बैठा युवक अश्वनी उसे थप्पड़ मारने के लिए जोर डाल रहा है।
इतने में अश्वनी अपने दोस्त हनीश और हरीश केसाथ आया और उस पर डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हनीश और हरीश ने उसे पकड़ लिया और किसी ने पुष्पक को चाकू मारकर घायल कर दिया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सेक्टर-19 थाना पुलिस ने शैलेंद्र की शिकायत पर अश्वनी कुमार, हरीश और हनीश के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था।