फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   20 years imprisonment for rape with innocent

मासूम से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की कैद

Sat, 06 Sep 2014 11:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 06 Sep 2014 11:45 PM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for rape with innocent

ढाई साल की बच्ची से दुराचार करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने शनिवार को सेक्टर 52 के संदीप कुमार को दुराचार और पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत बीस साल की सजा सुनाई है। दोषी संदीप पर अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना भी किया।

विज्ञापन


अदालत ने आदेश दिया है कि आरोपी द्वारा जुर्माना जमा करवाने पर पीड़ित के परिवार को एक लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने एक नन्ही बच्ची का आत्म सम्मान हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। महिलाओं के प्रति इस प्रकार के अपराध समाज में तेजी से बढ़ रहे हैं।
विज्ञापन


दुष्कर्म जैसा अपराध केवल पीड़ित के प्रति ही नहीं बल्कि समाज के खिलाफ है। अदालत इस प्रकार के केसों को हल्के में नहीं ले सकती। इस प्रकार के यौन शौषण से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए अपराधियों से सख्ती व मजबूती से निपटना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपी द्वारा किया गया यह कृत्य अति निंदनीय है। इस अपराध की प्रवृत्ति, प्रभाव व गंभीरता ऐसी है कि आरोपी पर दया नहीं दिखाई जा सकती।

ढ़ाई वर्षीय बच्ची से इस प्रकार की दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना प्रदर्शित करता है कि  आरोपी की कामुक इच्छा के चलते वह इतना गिर गया और उसे जानवरों की दुनिया में लाकर धकेल दिया जहां उसमें कोई मानवीय प्रवृत्ति नहीं रही।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed