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युवक से बर्दाश्त न हुई 12 साल की 'पत्नी' से जुदाई और उठा लिया खौफनाक कदम
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 17 Mar 2017 11:27 AM IST
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12 साल की 'पत्नी' से जुदाई एक युवक बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने वो खौफनाक कदम उठा लिया कि देखकर सभी की आंखें फटी रह गई। गुरदासपुर निवासी 18 साल के युवक ने अपनी 12 साल की पत्नी से जुदा होने के आदेश के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर आकर जहर निगल लिया।
युवक को पहले डिस्पेंसरी ले जाया गया और फिर हालत बिगड़ने पर पीजीआई भर्ती करवाया गया है। समाचार लिखे जाने तक युवक की हालत स्थिर बनी हुई थी और वह बेहोशी की हालत में था। मामला गुरदासपुर के युवक और 12 वर्षीय किशोरी की शादी से जुड़ा है।
लड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ अपहरण, आपराधिक साजिश और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। इस मामले में पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद करने की अपील की थी।
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युवक को पहले डिस्पेंसरी ले जाया गया और फिर हालत बिगड़ने पर पीजीआई भर्ती करवाया गया है। समाचार लिखे जाने तक युवक की हालत स्थिर बनी हुई थी और वह बेहोशी की हालत में था। मामला गुरदासपुर के युवक और 12 वर्षीय किशोरी की शादी से जुड़ा है।
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लड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ अपहरण, आपराधिक साजिश और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। इस मामले में पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद करने की अपील की थी।
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शिकायतकर्ता ने लड़की की झूठी आयु बताई है
बच्ची
याची ने कहा था कि शिकायतकर्ता की बेटी से उसने शादी की है और शिकायतकर्ता ने लड़की की झूठी आयु बताई है। याची ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ पिछले 6 माह से रह रहा है।
इस दौरान जारी नोटिस के जवाब में लड़की के पिता ने हाईकोर्ट को बताया था कि लड़की की आयु मात्र 12 साल है तो उसकी शादी कैसे हो सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लड़की की आयु के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा था और लड़की को तब तक नारी निकेतन भेज दिया था।
पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार लड़की का जन्म वर्ष 2005 का है। उसकी आयु 12 वर्ष है। इसका पता चलने के बाद लड़की ने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था और अपने पति के साथ रहने की ही इच्छा जताई थी।
हालांकि, वीरवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई पर लड़की के पिता उसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद पति ने बाहर आकर जहर निगल लिया।
इस दौरान जारी नोटिस के जवाब में लड़की के पिता ने हाईकोर्ट को बताया था कि लड़की की आयु मात्र 12 साल है तो उसकी शादी कैसे हो सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लड़की की आयु के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा था और लड़की को तब तक नारी निकेतन भेज दिया था।
पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार लड़की का जन्म वर्ष 2005 का है। उसकी आयु 12 वर्ष है। इसका पता चलने के बाद लड़की ने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था और अपने पति के साथ रहने की ही इच्छा जताई थी।
हालांकि, वीरवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई पर लड़की के पिता उसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद पति ने बाहर आकर जहर निगल लिया।