{"_id":"5734c5b14f1c1b374191a661","slug":"10-years-imprisonment-for-convicted-of-kidnap-and-rape-of-minor","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले को 10 साल कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले को 10 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 12 May 2016 11:34 PM IST
विज्ञापन
अदालत
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नाबालिग छात्रा का किडनैप करने और रेप करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी हल्लोमाजरा के दीप कॉम्प्लेक्स निवासी अनूप (21 वर्ष) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उस पर 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अनूप के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने पिछले साल फरवरी में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी 5 फरवरी 2015 को स्कूल से आकर शाम को 4 बजे अपनी भाभी के पास गई थी। इसके बाद वह घर नहीं आई, जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटी तो उन्होंने तलाश शुरू की। इस पर लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसे कोई घर के पास से ही ले गया।
विज्ञापन
इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले में अनूप को गिरफ्तार किया था। उसके पास से नाबालिग मिल गई थी। केस में पुलिस ने पीड़ित, उसकी मां, जांच अधिकारी, डॉक्टरों समेत पुलिस टीम के कुल 17 गवाह पेश हुए थे।
विज्ञापन
वहीं बचाव पक्ष के अनुसार मामले में कोर्ट की ओर से पीड़िता को ‘होस्टाइल’ घोषित कर दिया गया था। डीएनए टेस्ट में भी कहीं से रेप की पुष्टि साबित नहीं हुई थी। हालांकि पीड़िता का मेडिकल करने वाले सरकारी डॉक्टर ने दुष्कर्म की संभावना से इंकार नहीं किया था।