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सरकारी फरमान: दीवाली पर फोड़ने हैं पटाखे तो पहले पढ़ लें ये खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 18 Oct 2016 09:40 AM IST
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पटाखे
- फोटो : File Photo
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त्योहारों के सीजन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा अस्पताल, शिक्षण संस्थानों, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के आस-पास 100 मीटर एरिया सायलेंस जोन घोषित किया गया है। इस एरिया के अंदर और समय सीमा का उल्लघंन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 23 नवंबर तक यह आदेश प्रभावी रहेंगे।
इसके अलावा डीसी अजीत बालाजी जोशी ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत 13 दिसंबर तक ऐहतियात बरतने के आदेश भी जारी किए हैं। सभी शहरवासियों को चौकसी बरतने की नसीहत भी दी है। खासकर साइबर कैफे, इमिग्रेशन कंपनियों, पीजी और होम सर्वेंट या हेल्पर केमामले में जांच परख करने के आदेश दिए हैं। साथ ही फ्लूड, थिनर और किसी भी तरह का केमिकल भी खरीदने बेचने पर रोक रहेगी।
बिना जान पहचान के किसी भी व्यक्ति को कैफे इस्तेमाल करने, पीजी देने और नौकर रखने पर कानूनी कार्रवाई होगी। कैफे संचालक को यूजर की पहचान रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। यूजर को अपने हाथों से अपना नाम, पता, फोन नंबर और आईडी प्रूफ रजिस्टर में दर्ज करना होगा। कंप्यूटर पर देखे गए डाटा का रिकॉर्ड भी रखना होगा। अगर यूजर पर जरा भी किसी बात को लेकर शक होता है तो जानकारी पुलिस को देनी होगी।
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इसके अलावा कंसल्टेंसी के नाम पर बिना लाइसेंस इमिग्रेशन का काम करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कंसल्टेंसी शुरू करने से पहले संचालक को सात दिन केअंदर पुलिस को सूचना देनी होगी।
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इसके अलावा डीसी अजीत बालाजी जोशी ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत 13 दिसंबर तक ऐहतियात बरतने के आदेश भी जारी किए हैं। सभी शहरवासियों को चौकसी बरतने की नसीहत भी दी है। खासकर साइबर कैफे, इमिग्रेशन कंपनियों, पीजी और होम सर्वेंट या हेल्पर केमामले में जांच परख करने के आदेश दिए हैं। साथ ही फ्लूड, थिनर और किसी भी तरह का केमिकल भी खरीदने बेचने पर रोक रहेगी।
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बिना जान पहचान के किसी भी व्यक्ति को कैफे इस्तेमाल करने, पीजी देने और नौकर रखने पर कानूनी कार्रवाई होगी। कैफे संचालक को यूजर की पहचान रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। यूजर को अपने हाथों से अपना नाम, पता, फोन नंबर और आईडी प्रूफ रजिस्टर में दर्ज करना होगा। कंप्यूटर पर देखे गए डाटा का रिकॉर्ड भी रखना होगा। अगर यूजर पर जरा भी किसी बात को लेकर शक होता है तो जानकारी पुलिस को देनी होगी।
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इसके अलावा कंसल्टेंसी के नाम पर बिना लाइसेंस इमिग्रेशन का काम करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कंसल्टेंसी शुरू करने से पहले संचालक को सात दिन केअंदर पुलिस को सूचना देनी होगी।
रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर रोक
चंडीगढ़ में रहने वाले बाहरी लोगों को पीजी या घर किराये पर देने केमामले में भी जानकारी पुलिस को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पीजी संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
साथ ही घर में नौकर या हेल्पर रखने पर भी उसकी पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। जोशी ने कहा कि इसके लिए अधिकारी बीच-बीच में औचक निरीक्षण भी करेंगे। सार्वजनिक स्थान या पब्लिक के बीच में किसी भी तरह के हथियार को लहराना भी कानून अपराध की श्रेणी में है। ऐसा करने वाले की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही शहर में कहीं भी धरना प्रदर्शन करना भी गैरकानूनी होगा। धरने-प्रदर्शन और रैली के लिए सेक्टर-25 रैली ग्राउंड निर्धारित किया गया है।
बिना रिकॉर्ड सेना-पुलिस की वर्दी बेचने की मनाही
डीसी ने अपने आदेशों में कहा कि कई मामलों में आतंकी सेना की वर्दी का इस्तेमाल करते मिले हैं। इसको देखते हुए उन्होंने सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की वर्दी और लोगो बेचने से पहले उक्त व्यक्ति का आईडी कार्ड और पूरा रिकॉर्ड लेने के आदेश दिए हैं। ताकि, इन चीजों का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके।
साथ ही घर में नौकर या हेल्पर रखने पर भी उसकी पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। जोशी ने कहा कि इसके लिए अधिकारी बीच-बीच में औचक निरीक्षण भी करेंगे। सार्वजनिक स्थान या पब्लिक के बीच में किसी भी तरह के हथियार को लहराना भी कानून अपराध की श्रेणी में है। ऐसा करने वाले की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही शहर में कहीं भी धरना प्रदर्शन करना भी गैरकानूनी होगा। धरने-प्रदर्शन और रैली के लिए सेक्टर-25 रैली ग्राउंड निर्धारित किया गया है।
बिना रिकॉर्ड सेना-पुलिस की वर्दी बेचने की मनाही
डीसी ने अपने आदेशों में कहा कि कई मामलों में आतंकी सेना की वर्दी का इस्तेमाल करते मिले हैं। इसको देखते हुए उन्होंने सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की वर्दी और लोगो बेचने से पहले उक्त व्यक्ति का आईडी कार्ड और पूरा रिकॉर्ड लेने के आदेश दिए हैं। ताकि, इन चीजों का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके।