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हरियाणा: गौहत्या पर कानून लागू, सख्त सजा

Fri, 13 Nov 2015 11:42 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2015 11:42 AM IST
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Cow Protection Act enacted in Haryana

हरियाणा में गौहत्या पर अब 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गायों को वध के लिए ले जाने के साथ ही मांस बेचने पर भी कानून के तहत सजा होगी।

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हरियाणा विधानसभा में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। बृहस्पतिवार को महम पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की और इसे तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया।

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गौमांस बेचने पर 5 साल तक कैद होगी तो जुर्माना 50 हजार तक

Cow Protection Act enacted in Haryana

गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल 2015 के तहत गौवध पर 3 से 10 साल तक सश्रम कारावास और 30 हजार से 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

गाय को वध के लिए ले जाने पर 3 से 7 साल तक की जेल और 30 से 70 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। गाय का मांस बेचने पर 3-5 साल तक की जेल व 30-50 हजार रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।

कानून तोड़ने वालों पर एसआई व प्रशासनिक अधिकारी मिलकर कार्रवाई करेंगे। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सबसे पहले गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल पारित किया, जिसके तहत प्रदेश में गौ तस्करी, गौ वध और गौ मांस खाने पर प्रतिबंध है।

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