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राहत के साथ बढ़ी पाबंदी: हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें

Sun, 13 Jun 2021 10:32 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 13 Jun 2021 10:32 PM IST
सार

धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 के निर्देशों का पालन करना होगा। शादी समारोह व अंतिम संस्कार में 21 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी।

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Covid Lockdown extended in Haryana till june 21
हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा में राहत के साथ लॉकडाउन को 21 जून तक बढ़ाया गया है। 'महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा' की नई गाइडलाइंस में दुकानों को खोलने का सम-विषम फार्मूला खत्म कर दिया है। अब सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुलेंगी। रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्य सचिव विजय वर्धन की तरफ से जारी आदेशानुसार कोरोना व ब्लैक फंगस के मामले अभी लगातार सामने आ रहे हैं। इसलिए कुछ बंदिशों के साथ अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं।

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बाजार की दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। गली-मोहल्लों और अकेली बनी दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किराना व दवा स्टोर पूर्व की हिदायतों अनुसार खुलेंगे। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। किसी भी कार्यक्रम में इससे अधिक संख्या के लिए डीसी व जिला प्रशासन ने अनुमति लेनी होगी।
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निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। इसी प्रकार  सभी हिदायतों के सख्त पालन के साथ शॉपिंग मॉल्स सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे।

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होटल व मॉल्स में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोल सकते हैं। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों का पालन व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।

जिम को सुबह छह से शाम आठ बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। कोविड मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। सभी औद्योगिक इकाइयां कोविड मानकों का पालन करते हुए खोली जा सकेंगी। खेल गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को खोला जा सकेगा। दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।

खेल अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित कराएंगे। अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मुख्य सचिव ने सभी डीसी को जिलों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।

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