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दहेज हत्या के आरोप में एसडीओ दोषी करार, 14 मार्च को अदालत सुनाएगी सजा

Wed, 13 Mar 2019 12:31 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Wed, 13 Mar 2019 12:31 AM IST
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Court guilty a SDO in Dowry murder case of wife
सांकेतिक तस्वीर

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन में एसडीओ के पद पर तैनात नवदीप को अदालत ने दहेज हत्या के करीब एक साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 14 मार्च को सजा सुनाएगी। सिरसा जिले के रानिया कस्बे के जीवन नगर निवासी हरभेज ने 24 अप्रैल 2017 को सिटी थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। 

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पुलिस को दी शिकायत में हरभेज ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसने अपनी बेटी यादपाल कौर की शादी फतेहाबाद जिले के भूना कस्बे के शास्त्री नगर निवासी नवदीप के साथ 19 नवंबर 2011 को की थी। उसने शादी में 50 लाख रुपये खर्च किए थे। उसने आरोप लगाया था कि शादी के कुछ दिन बाद ही नवदीप ने उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। एक साल बाद उसकी बेटी ने लड़के को जन्म दिया। 
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उस दौरान भी उसने पांच लाख रुपये खर्च किए। इसके बावजूद उसके दामाद ने बेटी को परेशान करना बंद नहीं किया। कुछ समय बाद उसके दामाद की पोस्टिंग रोहतक में हो गई तो उस समय भी उसने बेटी को जरूरत का सामान खरीदकर दिया। उसने आरोप लगाया कि 2 अक्टूबर 2015 को उसकी बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया।

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उसने बताया कि एक साल तक उसकी बेटी उसके पास ही रही। इस दौरान उन्होंने सिरसा में महिला सेल में शिकायत दी। फिर दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायतें हुईं और 31 मई 2016 को पंचायत में नवदीप ने कहा कि वह अब कभी यादपाल कौर को तंग नहीं करेगा। उसके बाद उसकी बेटी अपने ससुराल चली गई। 

प्रमोशन के लिए मांगे दो लाख
हरभेज ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसके दामाद ने यह कहते हुए दो लाख रुपये मांगे कि उसकी प्रमोशन होने वाली है। उसे दो लाख रुपये दे दिए। लेकिन फरवरी 2017 में उसने छोटे भाई को बीमार बताकर तीन लाख रुपये मांगे। बेटी के सुख के लिए उसे तीन लाख रुपये भी दे दिए। लेकिन उसने बेटी को परेशान करना नहीं छोड़ा। 23 अप्रैल 2017 को पता चला कि नवदीप ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर एसडीओ नवदीप के खिलाफ धारा 498ए और 304बी के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला 14 मार्च को देने का आदेश दिया।

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