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Chandigarh News: शादी का सामान खोने पर कूरियर कंपनी पर चार लाख का हर्जाना

Sat, 25 Apr 2026 02:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Apr 2026 02:42 AM IST
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Courier company fined Rs 4 lakh for loss of wedding items
मोहाली। उपभोक्ता आयोग ने कूरियर कंपनी की लापरवाही पर फैसला सुनाकर पीड़ित युवती को राहत दी है। आयोग ने शादी का सामान ट्रांजिट में गायब होने के मामले में कूरियर कंपनी को करीब चार लाख रुपये मुआवजा, इस राशि पर नौ फीसदी वार्षिक ब्याज, कूरियर शुल्क की वापसी और मानसिक उत्पीड़न के लिए अतिरिक्त मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। सेक्टर-70 निवासी युवती कोविड के दौरान बंगलुरु से मोहाली आई थी। उन्होंने शादी के लिए खरीदे कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन आइटम और सजावटी वस्तुएं कूरियर के माध्यम से मोहाली भेजी थी। इस पर करीब 10,500 रुपये कूरियर शुल्क खर्च किया गया था।
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शिकायत के मुताबिक तय समय में सामान नहीं पहुंचा और बाद में कूरियर कंपनी ने व्हाट्सएप संदेश से बताया कि सामान ट्रांजिट के दौरान नष्ट हो गया है। युवती ने कई बार कंपनी से संपर्क कर सामान या मुआवजे की मांग की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की। सुनवाई के दौरान कूरियर कंपनी पेश नहीं हुई, जिस पर आयोग ने उसे एकतरफा घोषित कर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई। आयोग ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों के आधार पर माना कि कूरियर कंपनी ने सेवा में स्पष्ट कमी बरती है। आयोग ने कहा कि भले ही हर वस्तु के बिल पेश नहीं किए गए, लेकिन शादी के सामान और परिस्थितियों को देखते हुए चार लाख रुपये नुकसान उचित माना गया।
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आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कूरियर कंपनियां उपभोक्ताओं की वस्तुओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानसिक पीड़ा और असुविधा को भी गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त राहत दी गई।
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