फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Councilors are boosting their political image by putting up advertising banners and hoardings without permission.

Chandigarh News: बगैर परमिशन विज्ञापन बैनर व हॉर्डिंग लगाकर पार्षद चमका रहे नेतागिरी

Wed, 30 Sep 2026 02:46 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Councilors are boosting their political image by putting up advertising banners and hoardings without permission.
चंडीगढ़। शहर में बिना अनुमति पोस्टर या विज्ञापन बोर्ड लगाने पर नगर निगम कार्रवाई और जुर्माना करता है, लेकिन वार्ड नंबर-29 में निगम के ही एक पार्षद पर नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। सेक्टर-55, 56 और गांव पलसोरा की गलियों में बिजली के खंभों पर 2x2 फीट के बैनर लगे हैं। इसके अलावा पार्षद के कार्यालय के बाहर करीब 10x10 फीट का बोर्ड भी लगा है। आरोप है कि इन बैनर और बोर्ड के लिए नगर निगम की विज्ञापन शाखा से अनुमति नहीं ली गई और न ही विज्ञापन फीस जमा की गई। आरोप वार्ड नंबर-29 के कांग्रेसी पार्षद मुनवर पर हैं। मुनवर 2021 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम चुनाव जीते थे। बाद में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके वार्ड क्षेत्र में जगह-जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाए जाने की बात सामने आई है।
विज्ञापन


शोभायात्रा के बैनरों पर लगा था 65 लाख का जुर्माना
बिना अनुमति बैनर लगाने को लेकर नगर निगम पहले भी कार्रवाई कर चुका है। वाल्मीकि शोभायात्रा के चेयरमैन गुरचरण सिंह की ओर से लगाए गए कुछ बैनरों पर निगम ने वर्ष 2020 में 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, कुछ समय पहले चीफ सेक्रेटरी के पास की गई अपील के बाद यह जुर्माना माफ हो गया।
विज्ञापन

एमसी को परमिशन की जरूरत नहीं : मुनवर
पार्षद मुनवर का कहना है कि वह एमसी (म्युनिसिपल काउंसलर) हैं और अपने क्षेत्र में बैनर या पोस्टर लगाने के लिए उन्हें किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि, नगर निगम के नियमों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों और बिजली के खंभों पर विज्ञापन सामग्री लगाने के लिए अनुमति जरूरी है। बिजली के पोल पर पोस्टर या बैनर लगाना भी नियमों के दायरे में आता है। ऐसे मामलों में नगर निगम की ओर से वसूली के साथ संबंधित एजेंसी की ओर से डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शहर में जगह-जगह अवैध बैनर, निगम पर सवाल
शहर की सड़कों और चौराहों पर आए दिन बिना अनुमति पोस्टर और होर्डिंग दिखाई देते हैं। इससे निगम को विज्ञापन शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व का नुकसान होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि बड़ी संख्या में लगे ऐसे विज्ञापनों को हटाने के लिए नियमित अभियान नहीं चलाया जाता। पिछले दिनों एक तथाकथित एनजीओ ने शहर की अलग-अलग सड़कों पर 350 से अधिक बैनर लगा दिए थे। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम ने इन्हें हटवा दिया, लेकिन अब तक बिना अनुमति विज्ञापन लगाने के मामले में एनजीओ पर जुर्माना नहीं लगाया जा सका।

कोट...

पार्षद मुनवर ने अपने वार्ड के एरिया में बगैर परमिशन के बैनर या बोर्ड लगा रखे हैं। इन्हें चैक करवाकर उतरवाएंगे। बगैर परमिशन के बैनर नहीं लगाए जा सकते हैं। -बलबीर राज सिंह, जॉइंट कमिश्नर, नगर निगम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed