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जेपी प्लांट के स्टे नोटिस के खिलाफ नगर निगम चंडीगढ़ पहुंचा हाईकोर्ट, 24 जून को होगी सुनवाई
Tue, 23 Jun 2020 02:30 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jun 2020 02:30 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
चंडीगढ़ नगर निगम ने सोमवार को जेपी गारबेज प्रोसेसिंग प्लांट के स्टे ऑर्डर केखिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत की ओर से तारीख मिलने के बाद नगर निगम अपना पक्ष रखेगा। वहीं, जेपी प्लांट के मैनेजर एनके वोहरा का कहना है कि 24 जून को जिला अदालत में सुनवाई है।
सुनवाई के बाद जो आदेश होगा, उसके बाद आगे की योजना तैयार करेंगे। नगर निगम ने सेक्टर-25 स्थित जेपी गारबेज प्रोसेसिंग प्लांट का बीते शुक्रवार को पजेशन लिया था। शनिवार को निगम ने प्लांट में अपने कर्मचारी लगाकर कचरा प्रोसेसिंग का काम भी शुरू करा दिया। वहीं, दूसरी ओर कंपनी के अधिकारी जिला अदालत से स्टे ऑर्डर ले आए।
इसमें कंपनी को एक माह का समय देने का आदेश दिया गया था। हालांकि, शुक्रवार को कंपनी के अधिकारी स्टे होने की बात कहते रहे, लेकिन निगम के अधिकारियों ने कहा कि लिखित आदेश न आने तक हम किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कंपनी केअधिकारी निगम पर अदालत की अवमानना का भी आरोप लगा रहे हैं। जिला अदालत में 24 जून को मामले की सुनवाई है।
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सुनवाई के बाद जो आदेश होगा, उसके बाद आगे की योजना तैयार करेंगे। नगर निगम ने सेक्टर-25 स्थित जेपी गारबेज प्रोसेसिंग प्लांट का बीते शुक्रवार को पजेशन लिया था। शनिवार को निगम ने प्लांट में अपने कर्मचारी लगाकर कचरा प्रोसेसिंग का काम भी शुरू करा दिया। वहीं, दूसरी ओर कंपनी के अधिकारी जिला अदालत से स्टे ऑर्डर ले आए।
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इसमें कंपनी को एक माह का समय देने का आदेश दिया गया था। हालांकि, शुक्रवार को कंपनी के अधिकारी स्टे होने की बात कहते रहे, लेकिन निगम के अधिकारियों ने कहा कि लिखित आदेश न आने तक हम किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कंपनी केअधिकारी निगम पर अदालत की अवमानना का भी आरोप लगा रहे हैं। जिला अदालत में 24 जून को मामले की सुनवाई है।
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