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कोरोना वायरसः प्रशासन ने 23 नए कंटेनमेंट जोन बनाए, इन इलाकों में किसी के भी आने-जाने पर लगी रोक
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चंडीगढ़। शहर में कोरोना के मामले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वीरवार को 23 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा की है। इनमें कई सेक्टरों के अलावा गांव और कालोनियां भी शामिल हैं। इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़ अन्य किसी के भी जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-7 के मकान नंबर-1643, 1645, 1646, 1648, सेक्टर-15 के 313 से 318 नंबर तक के घर, सेक्टर-19 के मकान नंबर 3362 से 3369 तक का एरिया, सेक्टर-20 के मकान नंबर 3073-3079 और 3125 से 3130, सेक्टर-24 के मकान नंबर 3310 से 3317, सेक्टर-27 के मकान नंबर 3369-3375, सेक्टर-32 के मकान नंबर 2007/31-2007/40, सेक्टर-33 के मकान नंबर 812-818, सेक्टर-35 के मकान नंबर 3437-3443, सेक्टर-37 के मकान नंबर 3232-3236, सेक्टर-39 के मकान नंबर 1329-1336, सेक्टर-41 के मकान नंबर 1057-1066, सेक्टर-44 के मकान नंबर 761-767, सेक्टर-44 के मकान नंबर 2083-2087, सेक्टर-46 के मकान नंबर 1197-1200, सेक्टर-46 के मकान नंबर 4103-4107, मौली कांप्लेक्स, राम दरबार फेज-2, न्यू इंदिरा कॉलोनी, पीपलीवाला टाउन मनीमाजरा के कुछ घरों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। इसके अलावा सेक्टर-27 के हाउस नंबर 2173 से 2178 और 2157, 2158 व 2172 को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के भी जाने पर पाबंदी
जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल था। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, एसएसपी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज शामिल थे। इनकी सलाह के बाद ही इन एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-7 के मकान नंबर-1643, 1645, 1646, 1648, सेक्टर-15 के 313 से 318 नंबर तक के घर, सेक्टर-19 के मकान नंबर 3362 से 3369 तक का एरिया, सेक्टर-20 के मकान नंबर 3073-3079 और 3125 से 3130, सेक्टर-24 के मकान नंबर 3310 से 3317, सेक्टर-27 के मकान नंबर 3369-3375, सेक्टर-32 के मकान नंबर 2007/31-2007/40, सेक्टर-33 के मकान नंबर 812-818, सेक्टर-35 के मकान नंबर 3437-3443, सेक्टर-37 के मकान नंबर 3232-3236, सेक्टर-39 के मकान नंबर 1329-1336, सेक्टर-41 के मकान नंबर 1057-1066, सेक्टर-44 के मकान नंबर 761-767, सेक्टर-44 के मकान नंबर 2083-2087, सेक्टर-46 के मकान नंबर 1197-1200, सेक्टर-46 के मकान नंबर 4103-4107, मौली कांप्लेक्स, राम दरबार फेज-2, न्यू इंदिरा कॉलोनी, पीपलीवाला टाउन मनीमाजरा के कुछ घरों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। इसके अलावा सेक्टर-27 के हाउस नंबर 2173 से 2178 और 2157, 2158 व 2172 को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
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कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के भी जाने पर पाबंदी
जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल था। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, एसएसपी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज शामिल थे। इनकी सलाह के बाद ही इन एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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