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पंजाब: कोविड-19 बंदिशें 31 अक्तूबर तक बढ़ीं, इनडोर कार्यक्रमों में अधिकतम 400, आउटडोर में 600 लोग ही हो सकेंगे एकत्र
Fri, 15 Oct 2021 11:15 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 15 Oct 2021 11:15 PM IST
सार
कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन खोला गया है। कोरोना के मामले फिर से न बढ़ें इस को ध्यान में रखकर यह पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों को सरकार ने 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : istock
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विस्तार
पंजाब सरकार ने राज्य में लागू कोविड-19 की बन्दिशों को 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में राज्य के गृह मामले व न्याय विभाग की ओर से सभी डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सभी जोनल आईजी, पुलिस कमिश्नरों, डीआईजी और एसएसपी को पत्र जारी करते हुए कहा है कि राज्य में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनके पास 72 घंटे पहले कराए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होगी। जो यात्री पंजाब में बिना रिपोर्ट पहुंचेंगे, उनके लिए आरएटी टेस्ट अनिवार्य किया गया है।
इनडोर और आउटडोर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित रखते हुए इनडोर कार्यक्रमों में अधिकतम 400 और आउटडोर कार्यक्रमों में अधिकतम 600 लोगों के एकत्र होने की अनुमति लागू रहेगी। राज्य में सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, जिम, मॉल, म्यूजियम, चिड़ियाघर आदि में क्षमता की दो तिहाई फीसदी भीड़ को ही प्रवेश मिलेगा।
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इसके लिए संबंधित स्थल के स्टॉफ को वैक्सीन का कम से कम एक डोज लगा होना चाहिए। स्विमिंग पूल और जिम का इस्तेमाल करने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन का एक डोज अनिवार्य किया गया है। राज्य में स्कूल, कॉलेज और हॉस्टलों के लिए पहले से दी गई छूट 31 अक्तूबर तक भी प्रभावी रहेगी।
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इनडोर और आउटडोर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित रखते हुए इनडोर कार्यक्रमों में अधिकतम 400 और आउटडोर कार्यक्रमों में अधिकतम 600 लोगों के एकत्र होने की अनुमति लागू रहेगी। राज्य में सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, जिम, मॉल, म्यूजियम, चिड़ियाघर आदि में क्षमता की दो तिहाई फीसदी भीड़ को ही प्रवेश मिलेगा।
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इसके लिए संबंधित स्थल के स्टॉफ को वैक्सीन का कम से कम एक डोज लगा होना चाहिए। स्विमिंग पूल और जिम का इस्तेमाल करने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन का एक डोज अनिवार्य किया गया है। राज्य में स्कूल, कॉलेज और हॉस्टलों के लिए पहले से दी गई छूट 31 अक्तूबर तक भी प्रभावी रहेगी।