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उपभोक्ताओं के सवालों पर फोरम के जवाब

Tue, 15 Jul 2014 12:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 15 Jul 2014 12:21 PM IST
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Consumer Problems, Consumer Forum, Cosumer Column

प्रश्न- मैंने एक पार्टी से बीज खरीदे। यह बीज उपजाऊ नहीं थे। जिससे मैंने बीज खरीदे, उस पार्टी ने कहा कि मैं उपभोक्ता नहीं हूं। कृपया मुझे बताएं कि क्या कृषि के लिए खरीदे गए बीज कामर्शियल उद्देश्य के लिए हैं।

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नरिंदर सिंह, चंडीगढ़
उत्तर-
प्रिय नरिंदर, एग्रीकल्चर के लिए खरीदे गए बीज कामर्शियल उद्देश्य के लिए नहीं है इसीलिए शिकायतकर्ता को उपभोक्ता कहा जाएगा। आप इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं।
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प्रश्न- मेरे यहां नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। मैं गवर्नमेंट अथारिटी के खिलाफ क्या कर सकती हूं?
अंजली, मोहाली
उत्तर-
अंजली जी, सरकारी एजेंसी द्वारा पानी की सप्लाई प्रदान करना एक नियमित काम है। इसकी सेवाएं बाधित होने पर इसे सेवा की कमी के दायरे में लाया जा सकता है। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 2 (1)(जी) के दायरे में आता है।
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प्रश्न- मैंने एक आटोमोबाइल डीलर के खिलाफ शिकायत की लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम द्वारा पारित किए गए आर्डर को लेकर ज्यादा खुश नहीं हूं। कृपया मुझे बताएं कि अब मैं क्या कर सकता हूं?

जसविंदर चड्ढा, चंडीगढ़
उत्तर-
कोई भी व्यक्ति जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश से सहमत न होने पर प्रावधानों के अनुसार स्टेट कमीशन में मामला ले जा सकता है। इसके लिए तीस दिन के अंदर ही अपील करनी जरूरी है। हां, यदि तीस दिन का समय निकल गया है तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तब आपकी अपील तीस दिन के बाद भी फाइल हो जाएगी।

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