{"_id":"f938879de70b22c38011686f2f85d75b","slug":"consumer-problems-consumer-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"उपभोक्ताओं के सवाल, फोरम के जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उपभोक्ताओं के सवाल, फोरम के जवाब
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 10 Dec 2013 01:26 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रश्न-1 मैंने कनाडा के इमीग्रेशन के लिए आवेदन किया और इसके लिए पचास हजार रुपये जमा किए। कंपनी की कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से मैं जा नहीं सका। इसकी वजह से मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मानसिक और आर्थिक रूप से मुझे काफी नुकसान हुआ। क्या मैं अपना पैसा कंज्यूमर कोर्ट के जरिये वापस ले सकता हूं?
सनी खुराना, पटियाला
उत्तर- आप अपने मामले को लेकर कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। इस मामले में कंपनी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 (जी) के अंतर्गत सेवाओं में कमी का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
प्रश्न-2 मैंने एक सैलून में हेयर रिबाउंडिंग करवाई। इसकी कीमत 9500 रुपये थी। यह रिबाउंडिंग एक सिटिंग में हो गई। दो दिन बाद मैंने देखा कि रिबाउंडिंग में समस्या आ रही है। जब मैंने अपनी राशि वापस लेने की बात कही तो वह रिफंड नहीं की गई। क्या अब मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकती हूं?
विज्ञापन
शीना चड्ढा, चंडीगढ़
उत्तर- शीना, अगर आपके पास इसकी रिसिप्ट है तो आप सीधे कंज्यूमर फोरम में चली जाएं। यह मामला सेवाओं में कमी का है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2(जी) के अंतर्गत आपको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।
प्रश्न-3 मैं एक नेवी का अधिकारी हूं। मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ से मुंबई हुई। मैंने ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सेवाएं लीं और उनको आठ हजार रुपये दिए। मुझे मुंबई में जब सामान मिला तो पता लगा कि इसमें से 80 फीसदी डैमेज है। मैने डैमेज सामान की जानकारी एजेंसी को दी। एजेंसी ने इस मामले में मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। क्या मैं कंज्यूमर कोर्ट जा सकता हूं।
एसएन जार्ज, चंडीगढ़
उत्तर- मिस्टर जार्ज, अगर आपके पास रिसिप्ट और डाक्यूमेंट्स हैं तो आप इस मामले को लेकर कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। यह मामला सेवाओं में कमी का है।
विज्ञापन
सनी खुराना, पटियाला
उत्तर- आप अपने मामले को लेकर कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। इस मामले में कंपनी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 (जी) के अंतर्गत सेवाओं में कमी का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
विज्ञापन
प्रश्न-2 मैंने एक सैलून में हेयर रिबाउंडिंग करवाई। इसकी कीमत 9500 रुपये थी। यह रिबाउंडिंग एक सिटिंग में हो गई। दो दिन बाद मैंने देखा कि रिबाउंडिंग में समस्या आ रही है। जब मैंने अपनी राशि वापस लेने की बात कही तो वह रिफंड नहीं की गई। क्या अब मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकती हूं?
विज्ञापन
शीना चड्ढा, चंडीगढ़
उत्तर- शीना, अगर आपके पास इसकी रिसिप्ट है तो आप सीधे कंज्यूमर फोरम में चली जाएं। यह मामला सेवाओं में कमी का है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2(जी) के अंतर्गत आपको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।
प्रश्न-3 मैं एक नेवी का अधिकारी हूं। मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ से मुंबई हुई। मैंने ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सेवाएं लीं और उनको आठ हजार रुपये दिए। मुझे मुंबई में जब सामान मिला तो पता लगा कि इसमें से 80 फीसदी डैमेज है। मैने डैमेज सामान की जानकारी एजेंसी को दी। एजेंसी ने इस मामले में मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। क्या मैं कंज्यूमर कोर्ट जा सकता हूं।
एसएन जार्ज, चंडीगढ़
उत्तर- मिस्टर जार्ज, अगर आपके पास रिसिप्ट और डाक्यूमेंट्स हैं तो आप इस मामले को लेकर कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। यह मामला सेवाओं में कमी का है।