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सांसद भगवंत मान को 20 लाख का मुआवजा देने के आदेश

Sat, 20 Feb 2016 09:06 PM IST
अमरीश शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
अमरीश शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 20 Feb 2016 09:06 PM IST
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consumer court decision against aap mp bhagwant mann

आप नेता और सांसद भगवत मान को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित व्यक्ति को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। सांसद की फारच्यूनर कार (पीबी-आर 0050) से अक्तूबर 2014 में हुए एक हादसे के बाद अब तक अचेत अव्स्था में बिस्तर पर पड़े व्यक्ति को ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के पीठासीन अधिकारी एसके सचदेवा ने 20 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

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आदेश के तहत उक्त कार मालिक और चालक को पीठासीन अधिकारी ने शिकायतकर्ता को 20,13,024 रुपये देने के आदेश दिए हैं। यह कार आप नेता भगवंत मान के नाम से रजिस्टर्ड है। हादसे के वक्त कार को संगरूर निवासी रणबीर सिंह चला रहा था। मामले के अनुसार खुड्डा लाहौरा निवासी मोहम्मद अली सब्जी बेचने का काम करता था।
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15 अक्तूबर 2014 को रात 10 बजे के करीब घर की ओर जा रहा था। जब वह सवारा गांव के बस स्टॉप के पास पहुंचा तो लांडरा मोहाली की ओर से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही फारच्यूनर कार जिसे रणबीर सिंह चला रहा था ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
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इससे मोहम्मद अली सड़क पर रंगड़ता हुआ जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर और शरीर पर कई जगह चोट लगी। गंभीर हालत में उसे जीएमसीएच-32 लाया गया। यहां पता चला कि उसके बाएं पैर की हड्डी में फैक्चर आया है और सिर पर गंभीर चोट आई है।

यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर मोहम्मद अली को पीजीआई रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद से मोहम्मद अली अचेत अवस्था में है, वह न तो कुछ बोल सकता है और न ही हिलने की अवस्था में है। सब्जी बेचकर अपना और परिवार का गुजर बसर करने वाले मोहम्मद अली की ओर से उनके बेटे मोहम्मद आरिफ ने एमएसीटी में क्लेम के लिए याचिका दायर की थी।


उनकी ओर से कहा गया था कि वह परिवार में अकेले कमाने वाले सदस्य थे और उनकी कमाई से ही पूरा घर चलता है, लेकिन इस हादसे के बाद से उनके परिवार पर आर्थिक परेशानी आ गई है। याचिकाकर्ता की ओर से 50 लाख रुपये का क्लेम किया गया था।

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