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Chandigarh News: अमन अरोड़ा की याचिका पर कांग्रेस नेता कोर्ट में तलब
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चंडीगढ़। मानहानि के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने कांग्रेस नेता और संगरूर जिला अध्यक्ष राजिंदर सिंह उर्फ राजा बीर कलां को बतौर आरोपी तलब किया है। यह मामला पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की ओर से दायर शिकायत पर चल रहा है। अदालत ने उन्हें सात सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।
अमन अरोड़ा ने शिकायत में आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2018 को चुनाव के दौरान राजा बीर कलां ने संगरूर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने अमन अरोड़ा को उनके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार बताया था। साथ ही मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया था। अमन अरोड़ा ने कहा कि इन टिप्पणियों से उनकी और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मंत्री ने खुद अदालत में गवाही दी और साक्ष्य पेश किए। अदालत ने प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला मानते हुए राजा बीर कलां को आईपीसी की धारा 500 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया।
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अमन अरोड़ा ने शिकायत में आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2018 को चुनाव के दौरान राजा बीर कलां ने संगरूर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने अमन अरोड़ा को उनके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार बताया था। साथ ही मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया था। अमन अरोड़ा ने कहा कि इन टिप्पणियों से उनकी और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मंत्री ने खुद अदालत में गवाही दी और साक्ष्य पेश किए। अदालत ने प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला मानते हुए राजा बीर कलां को आईपीसी की धारा 500 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया।
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