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Chandigarh News: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को 39.01 लाख का मुआवजा

Mon, 11 Mar 2024 03:57 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 11 Mar 2024 03:57 AM IST
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Compensation of Rs 39.01 lakh to the family of the youth who lost his life in a road accident
चंडीगढ़। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 22 वर्षीय युवक की जून 2022 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक युवक के परिजनों को 39.01 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि युवक की मौत का कारण बने वाहन की इंश्योरेंस कंपनी देगी। याचिकाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में 80 लाख रुपये के मुआवजे की मांग संबंधी याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता ने बताया था कि 22 वर्षीय अमन लुहखरा महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) से बीटेक थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। 30 जून 2022 को वह कॉलेज से गांव टिकेर जिला मंडी में बाइक से अपने घर जा रहा था। सुबह 11.50 बजे जब वह रूप होटल गांव नौलखा मंडी के पास पहुंचा तो एक गाड़ी ने अमन की बाइक को आगे से टक्कर मार दी। हादसे में अमन गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि अमन 25 हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि वाहन चालक वाहन को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण अमन की सड़क हादसे में मौत हुई।
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