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कर्मी को ग्रेच्युटी का लाभ न देने पर कंपनी को जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Mon, 13 Jul 2015 08:51 AM IST
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एक कंपनी में सालों नौकरी कर त्यागपत्र देने के बाद ग्रेच्युटी न देने के मामले को जिला उपभोक्ता फोरम ने गंभीरता से लिया है। फोरम ने इस मामले में कुडोज केमिकल लिमिटेड कंपनी बरवाला रोड डेराबस्सी के खिलाफ फैसला सुनाया है।
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फोरम ने कंपनी को मुलाजिम की बनती एक लाख 66 हजार रुपये की ग्रेच्युटी नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। ब्याज 11-12-2014 से अदा करना होगा। साथ ही मुलाजिम को हुई परेशानी के लिए कंपनी पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अदालत में इस संबंध में अंबाला निवासी भारत भूषण की तरफ से केस लगाया गया था।
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याची ने फोरम को बताया कि उसने उक्त कंपनी में 6 दिसंबर 2007 को जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल के पद के पर ज्वाइन किया था। जबकि छह साल बाद 12 दिसंबर 2013 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। जिस समय उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दिया, उनकी सैलरी 19699 रुपये प्रति महीना था।
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इस्तीफे के समय कंपनी की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद उन्हें दो दिन में ग्रेच्युटी मिल जाएगी, परंतु कंप्यूटर की स्टेटमेंट के मुताबिक उसे 63876 रुपये ग्रेच्युटी के खाते में दिखाए जा रहे थे। जबकि ग्रेच्युटी एक्ट के मुताबिक उनकी ग्रेच्युटी ज्यादा बनती थी।
कंपनी ने उन्हें कोई भुगतान नहीं किया। हारकर उन्होंने कंपनी को 27 जनवरी 2015 को लीगल नोटिस भी भेजा। परंतु इसके बाद कंपनी में मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में उन्होंने मामला लोक अदालत में दायर किया था।