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Chandigarh: किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट सख्त, किसान नेताओं से कहा-तलवारें लेकर कौन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है

Thu, 07 Mar 2024 12:37 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 07 Mar 2024 12:37 PM IST
सार

इस दौरान हाईकोर्ट ने किसान प्रदर्शनकारियों के आंदोलन करने के तरीके को लेकर उन्हें फटकार लगाई। आंदोलन में बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की।

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Committee headed by retired judge of High Court will investigate death of Shubkaran Singh
किसान आंदोलन। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर गुरुवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने किसान प्रदर्शनकारियों के आंदोलन करने के तरीके को लेकर उन्हें फटकार लगाई।
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वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान किसान शुभकरण की मौत के मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। हरियाणा और पंजाब के दो दो अफसर कमेटी का हिस्सा होंगे।
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आंदोलन में बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि हाथों में तलवारें लेकर कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे नेताओें को गिरफ्तार कर चेन्नई भेज देना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप वहां जंग करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां हरियाणा सरकार की तरफ से पेश तस्वीरों के आधार पर की।

वहीं पंजाब और हरियाणा को शुभकरण की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहीं।
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