अब न दोपहिया पर घूमेंगे प्रत्याशी और न सोशल मीडिया पर दिखेंगे
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चार फरवरी यानी कल होने वाले विधानसभा चुनाव और अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार वीरवार शाम समाप्त हो गया। अब मतदान तक 48 घंटे के लिए न तो प्रत्याशी दोपहिया वाहनों पर घूम सकेंगे और न ही सोशल मीडिया पर प्रचार कर सकेंगे।
इसके साथ ही आयोग ने बल्क एसएमएस और टीवी विज्ञापनों पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी वीके सिंह ने बताया कि आयोग ने पहले से जारी अपने निर्देशों में आंशिक संशोधन किया है।
नए निर्देशों के अनुसार, वीरवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाए जा रहे विज्ञापनों पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है।
टीवी पर भी नहीं दिखेंगे सियासी विज्ञापन
इन 48 घंटों के दौरान बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया और आईवीआरएस संदेशों द्वारा भी सियासी पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे प्रचार पर रोक रहेगी। यह रोक 4 फरवरी शाम पांच बजे तक लागू रहेगी।
इन 48 घंटों के दौरान प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले सियासी पार्टियों, उम्मीदवारों और चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लिए विज्ञापनदाता को चुनाव आयोग से प्रमाण पत्र लेना होगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अंतिम 48 घंटों के दौरान आम लोगों के दोपहिया वाहन के इस्तेमाल पर रोक नहीं है लेकिन पहले जारी निर्देशों के तहत सियासी पार्टियां और उम्मीदवार दोपहिया वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
ये भी हैं दिशा-निर्देश
टीवी पर भी नहीं दिखेंगे सियासी विज्ञापन
प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए आयोग से लेना होगा प्रमाण पत्र
जनता कर सकती है दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल