हरियाणा: 25 हजार चालकों को भारी वाहन लाइसेंस का रास्ता साफ, 31 मार्च तक पूरा होगा बैकलॉग, 23 जगह मिलेगा प्रशिक्षण
परिवहन विभाग ने भारी वाहन लाइसेंस के लिए चार साल पहले ही प्रशिक्षण अनिवार्य किया। पहले तीन जगह- सोनीपत, कैथल व करनाल में ही प्रशिक्षण केंद्र थे, अब 23 जगह हैं। कैथल में रोडवेज डिपो के अलावा निजी संस्थान में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
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हरियाणा के 25 हजार चालकों को भारी वाहन लाइसेंस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन विभाग ने सभी आवेदकों को 31 मार्च तक लाइसेंस देने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने इसके लिए हरियाणा कौशल विकास निगम से हाथ मिलाया है। इन वाहन चालकों को रोडवेज के 22 डिपो व एक निजी संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
परिवहन विभाग के पास काफी समय से यह बैकलॉग चला आ रहा था, जिसे नई प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने खत्म करने का निर्णय लिया है। आवेदकों को प्रशिक्षण व प्रमाण पत्र अब कौशल विकास निगम देगा। बिना प्रशिक्षण के इसे अब हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रशिक्षण पास करने वालों को ही निगम की ओर से भारी वाहन लाइसेंस के लिए फिट होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। अभी तक रोडवेज डिपो व निजी संस्थान में जुगाड़ फिट कर भी प्रशिक्षण सर्टिफिकेट बनवा लिया जाता था।
प्रशिक्षण स्थल आवंटित
कला रामचंद्रन ने विभाग की कमान संभालने के बाद कौशल विकास निगम के मिशन निदेशक डॉ. अनंत प्रकाश पांडेय को चिट्ठी लिखकर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सहयोग मांगा, जिस पर उन्होंने हामी भर दी। अब परिवहन विभाग की तरफ से 22 जिलों में 23 जगह प्रशिक्षण के लिए वाहन व प्रशिक्षक मुहैया कराए जाएंगे। 25 हजार आवेदकों को 23 जगह प्रशिक्षण स्थल आवंटित कर दिए गए हैं।
निगम टेस्ट लेकर प्रमाण पत्र करेगा जारी
डॉ. अनंत प्रकाश ने बताया कि भारी वाहन लाइसेंस के लिए इंतजार कर रहे आवेदकों का प्रशिक्षण जल्द शुरू कराएंगे। परिवहन विभाग का आग्रह मान लिया गया है। लाइसेंस के लिए प्रमाण पत्र लेने की धांधली को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर जाएगी। 21 से 45 दिन का प्रशिक्षण पूरा कराने के बाद निगम टेस्ट लेकर प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
भारी वाहन लाइसेंस के लिए फीस व मानक
- सामान्य वर्ग व ओबीसी के लिए 3,000, एससी के लिए 1,500 रुपये फीस
- सर्विस टैक्स सामान्य वर्ग व ओबीसी के लिए 540 व एससी के लिए 270 रुपये
- लाइट मोटर वाहन लाइसेंस एक साल पुराना होने पर ही आवेदन कर सकते हैं
- आवेदक की उम्र 20 साल होना जरूरी
- भारी वाहन लाइसेंस तभी बनेगा जब प्रशिक्षण फीस रसीद व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होगा
- प्रशिक्षण के दौरान होने वाली दुर्घटना के लिए आवेदक जिम्मेवार होंगे