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श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों को राहत देगी ये खबर

Tue, 26 Nov 2013 06:10 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 26 Nov 2013 06:10 PM IST
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class 3rd, class 4th, employes, haryana, computer, advance

हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। उनसे कंप्यूटर एडवांस और उसके ब्याज की बकाया राशि की रिकवरी न करने का निर्णय लिया है।

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सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार ने  राज्य के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारी, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, से हाउस बिल्डिंग एडवांस, मैरिज एडवांस, व्हीट (गेहूं) एडवांस, फेस्टिवल एडवांस, साइकिल एडवांस, प्लाट ऋण और ब्याज की बकाया राशि की रिकवरी न करने का निर्णय लिया था।
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उन्होंने बताया कि हालांकि, हाउस बिल्डिंग एडवांस और प्लाट ऋण की राशि तभी माफ होगी, जब मृतक कर्मचारी के परिवार में एक से अधिक परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में न हों।

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