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चंडीगढ़ में अब बस स्टैंड की पार्किंग में ही खड़ी करनी होंगी प्राइवेट बसें, एक घंटे के 200 रुपये
Fri, 06 Sep 2019 11:42 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 06 Sep 2019 11:42 AM IST
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बस स्टैंड के अंदर खड़ी बसें
- फोटो : फाइल फोटो
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निजी बस संचालक अब अपनी बसों को चंडीगढ़ में सेक्टर-17 और सेक्टर-43 स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड के बाहर सड़क पर इधर-उधर नहीं खड़ी कर सकेंगे। अब उन्हें बस स्टैंड की पार्किंग में ही बसों को खड़ा करना होगा। इसके लिए उन्हें पार्किंग का किराया देना पड़ेगा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने पहली बार बाहर से आने-जाने वाली निजी बसों को बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ा करने के निर्देश जारी करते हुए स्लैब जारी किए हैं। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वहीं, अगर सड़क किनारे अवैध रूप से निजी बसें कहीं खड़ी मिलीं तो उनका चालान करने के साथ ही बड़ा जुर्माना ठोका जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि सेक्टर-17 और सेक्टर-43 के बस स्टैंड के आस पास बड़ी संख्या में प्राइवेट बसों का जमावड़ा लगा रहता है। कभी-कभी तो बस चालक अपनी बसों को सड़क पर बेतरतीब खड़ी कर चले जाते हैं। इसके चलते घंटों जाम की नौबत आ जाती है। निगम के के दफ्तर के बैक साइड में रात के समय दर्जनों की संख्या में निजी बसें लगी रहती हैं।
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बताया जाता है कई बार इसकी शिकायत भी हुई थी लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था।
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चंडीगढ़ प्रशासन ने पहली बार बाहर से आने-जाने वाली निजी बसों को बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ा करने के निर्देश जारी करते हुए स्लैब जारी किए हैं। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वहीं, अगर सड़क किनारे अवैध रूप से निजी बसें कहीं खड़ी मिलीं तो उनका चालान करने के साथ ही बड़ा जुर्माना ठोका जाएगा।
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प्रशासन का मानना है कि सेक्टर-17 और सेक्टर-43 के बस स्टैंड के आस पास बड़ी संख्या में प्राइवेट बसों का जमावड़ा लगा रहता है। कभी-कभी तो बस चालक अपनी बसों को सड़क पर बेतरतीब खड़ी कर चले जाते हैं। इसके चलते घंटों जाम की नौबत आ जाती है। निगम के के दफ्तर के बैक साइड में रात के समय दर्जनों की संख्या में निजी बसें लगी रहती हैं।
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बताया जाता है कई बार इसकी शिकायत भी हुई थी लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था।
मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत हो रही कार्रवाई
प्रशासन ने बस चालकों की मनमानीं पर लगाम कसने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत इन्हें पार्किंग स्थल पर खड़ी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत सभी निजी बसों को पार्किंग में ही खड़ा किया जाए। यह एक्ट तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत यदि बसें पार्किंग के अलावा कहीं और या फिर रोड किनारे खड़ी मिलती हैं, तो इनका चालान करने के साथ बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
बसों की पार्किंग का रेट स्लैब (प्रति बस)
समय पार्किंग रेट
0 से 15 मिनट तक 100 रुपये
0 से 60 मिनट तक 200 रुपये
0 से 2 घंटे तक 400 रुपये
0 से 24 घंटे तक 600 रुपये
बसों की पार्किंग का रेट स्लैब (प्रति बस)
समय पार्किंग रेट
0 से 15 मिनट तक 100 रुपये
0 से 60 मिनट तक 200 रुपये
0 से 2 घंटे तक 400 रुपये
0 से 24 घंटे तक 600 रुपये