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Chandigarh News: दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय की चार सेवाएं सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल

Fri, 21 Jul 2023 01:28 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jul 2023 01:28 AM IST
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Chhotu Ram University included in the Right to Services Act
अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय की चार सेवाएं सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल की गई हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग की चार सेवाओं को हरियाणा अधिकार सेवा अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित किया है। इनमें डिग्री प्रमाणपत्र, विस्तृत अंक कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांस्क्रिप्ट प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है। इन सभी सेवाओं को दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय, सोनीपत के लिए ऑटो अपील सिस्टम (आस) पर जोड़ा है। डिग्री प्रमाणपत्र, विस्तृत अंक कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिनों की अवधि की आरटीएस समय सीमा तय की है। इसके अलावा, आवेदन की तारीख से 30 दिनों की समयसीमा के भीतर ट्रांसक्रिप्ट प्रमाणपत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय आरटीएस समय सीमा के भीतर इन चार सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है, तो नागरिक की ओर से शिकायत स्वचालित रूप से प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण को भेज दी जाएगी।
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