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छत्रपति हत्याकांडः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी राम रहीम व 3 अन्य को सजा

Wed, 16 Jan 2019 02:42 PM IST
खुशबू गोयल अवधेश शुक्ला, अमर उजाला, पंचकूला
अवधेश शुक्ला, अमर उजाला, पंचकूला Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 16 Jan 2019 02:42 PM IST
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Chhatrapati Murder Case, Dera Sacha Sauda, Ram Rahim Conviction Via Video Conferencing
Ram Rahim
पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में 17 जनवरी को राम रहीम को सजा सुनाने के मामले में हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिल गई है, पेशी वीसी से होगी। राम रहीम समेत चारों दोषियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही सजा सुनाई जाएगी। चारों को 11 जनवरी को मामले में दोषी करार दिया गया था। उसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा प्रदेश की विशेष सीबीआई कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया।
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जज ने मामले की संवेदनशीलता व प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाए जाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अब राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश नहीं करना पड़ेगा बल्कि कृष्ण, निर्मल और कुलदीप को अंबाला सेंट्रल जेल में सजा सुनाई जाएगी और राम रहीम को सुनारिया जेल में ही सजा सुनाई जाएगी।
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बता दें कि 11 जनवरी को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को दोषी करार दिया था।
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चारों आरोपियों को IPC की धारा 302 और IPC की धारा 120बी के तहत दोषी करार दिया गया है, जबकि आरोपी कृष्ण लाल को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। आरोपी निर्मल सिंह को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।

 
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