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10 हजार के चालान पर भड़का केमिस्ट शॉप संचालक, बदसलूकी की और नहीं ली चालान की कॉपी
Fri, 05 Apr 2019 10:51 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 05 Apr 2019 10:51 AM IST
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केमिस्ट शॉप संचालक का 10 हजार रुपये का चालान कर दिया गया, तो वह भड़क गया और बदसलूकी करने लगा। उसने चालान की कॉपी लेने से इंकार कर दिया। मामला चंडीगढ़ का है। गंदगी फैलाने पर नगर निगम ने सेक्टर-41 के इस शॉप संचालक का चालान काटा था। निगम के एमओएच विंग के कर्मचारियों से उसने काफी कहासुनी की।
इस दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई लेकिन केमिस्ट शॉप के मालिक ने चालान रिसीव नहीं किया। इसकी सूचना एमओएच के सेनिटरी विंग के इंसपेक्टर ने आलाधिकारियों को दी है। अब चालान रिसीव नहीं करने और सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत पुलिस से जाएगी। बता दें कि शहर के विभिन्न भागों में वीरवार को गंदगी फैलाने पर कुल 27 चालान किए गए।
गंदगी फैलाने पर नगर निगम की एमओएच विंग ने शहर के विभिन्न भागों में अब तक 150 चालान किया है। इन चालान से सात लाख रुपये का राजस्व निगम को प्राप्त होगा। अधिकारियों का कहना है कि गंदगी फैलाने वालों पर चालान की कार्रवाई जारी रहेगी।
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इस दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई लेकिन केमिस्ट शॉप के मालिक ने चालान रिसीव नहीं किया। इसकी सूचना एमओएच के सेनिटरी विंग के इंसपेक्टर ने आलाधिकारियों को दी है। अब चालान रिसीव नहीं करने और सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत पुलिस से जाएगी। बता दें कि शहर के विभिन्न भागों में वीरवार को गंदगी फैलाने पर कुल 27 चालान किए गए।
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गंदगी फैलाने पर नगर निगम की एमओएच विंग ने शहर के विभिन्न भागों में अब तक 150 चालान किया है। इन चालान से सात लाख रुपये का राजस्व निगम को प्राप्त होगा। अधिकारियों का कहना है कि गंदगी फैलाने वालों पर चालान की कार्रवाई जारी रहेगी।
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सात दिनों के अंदर करें भुगतान अन्यथा...
नगर निगम के स्पेशल कमिश्नर संजय झा ने बताया कि पूरे शहर में गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि चालान के सात दिनों के अंदर लोगों को भुगतान करना होगा। यदि सात दिनों के अंदर चालान राशि जमा नहीं कराई तो पानी के बिल में जोड़कर भेजा जाएगा। उनका कहना है कि जुर्माने की राशि मौके पर नकद भी जमा की जा सकेगी। इसके अलावा सेक्टर-17 स्थित एमओएच कार्यालय में भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन यह सुविधा सात दिनों के अंदर ही मिल सकेगी।
आपके घर या शोरूम के आगे कोई गंदगी फैलाए तो निगम को बताएं
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यदि आप अपना शोरूम या दुकान बंद कर घर जाते हैं और रात में कोई आपके दुकान के आगे गंदगी फैलाता है तो आपकी गलती नहीं होगी। इसके लिए आपको सेनेटरी इंसपेक्टर को सूचना देनी होगी ताकि सफाई हो सके और आप चालान से बच सकें।
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। गंदगी फैलाने पर चालान होगा। लोग कानून हाथ में लेने से बचें। गंदगी फैलाने पर चालान की कार्रवाई शहर में जारी रहेगी।
- संजय कुमार झा, आईएएस, स्पेशल कमिश्नर नगर निगम चंडीगढ़
आपके घर या शोरूम के आगे कोई गंदगी फैलाए तो निगम को बताएं
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यदि आप अपना शोरूम या दुकान बंद कर घर जाते हैं और रात में कोई आपके दुकान के आगे गंदगी फैलाता है तो आपकी गलती नहीं होगी। इसके लिए आपको सेनेटरी इंसपेक्टर को सूचना देनी होगी ताकि सफाई हो सके और आप चालान से बच सकें।
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। गंदगी फैलाने पर चालान होगा। लोग कानून हाथ में लेने से बचें। गंदगी फैलाने पर चालान की कार्रवाई शहर में जारी रहेगी।
- संजय कुमार झा, आईएएस, स्पेशल कमिश्नर नगर निगम चंडीगढ़