{"_id":"59f77b444f1c1bca678b82f7","slug":"chemist-owners-have-to-upload-the-information-on-the-health-department-s-website","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अब सभी केमिस्ट शॉप की जानकारी होगी ऑनलाइन, फर्जीवाड़ा होगा बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब सभी केमिस्ट शॉप की जानकारी होगी ऑनलाइन, फर्जीवाड़ा होगा बंद
विशाल पाठक/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 31 Oct 2017 09:12 AM IST
विज्ञापन
- फोटो : सांकेतिक चित्र
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बगैर लाइसेंस के केमिस्ट शॉप चलाने या फर्जी तरीके से दवाइयां बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकान पर फार्मासिस्ट के अलावा अगर कोई दूसरा दवाइयां बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में लाइसेंस रद्द कर केमिस्ट शॉप पर ताला भी लगाया जा सकता है। एक मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को ये निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी कर आदेश दिए है कि शहर में संचालित की जा रही सभी केमिस्ट शॉप का वेबसाइट पर रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर शहर में चल रही केमिस्ट शॉप की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें केमिस्ट का नाम, फार्मासिस्ट का नाम (लाइसेंस होल्डर), लाइसेंस नंबर और लोकेशन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से स्वास्थ्य विभाग को एक माह का समय दिया गया है। इसके अलावा यूटी के स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि शहर में संचालित की जा रही केमिस्ट शॉप की चेकिंग की जाए।
सितंबर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़ा था फर्जी डॉक्टर
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीते सितंबर माह में डड्डूमाजरा में छापामारी कर एक फर्जी डॉक्टर को दबोचा था। डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर क्लीनिक को बंद कर दिया गया था। संजय पांडेय नाम का एक फर्जी डॉक्टर पिछले 14 सालोें से लोगों को दवाएं देने का काम रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर शहर में चल रही केमिस्ट शॉप की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें केमिस्ट का नाम, फार्मासिस्ट का नाम (लाइसेंस होल्डर), लाइसेंस नंबर और लोकेशन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से स्वास्थ्य विभाग को एक माह का समय दिया गया है। इसके अलावा यूटी के स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि शहर में संचालित की जा रही केमिस्ट शॉप की चेकिंग की जाए।
विज्ञापन
सितंबर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़ा था फर्जी डॉक्टर
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीते सितंबर माह में डड्डूमाजरा में छापामारी कर एक फर्जी डॉक्टर को दबोचा था। डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर क्लीनिक को बंद कर दिया गया था। संजय पांडेय नाम का एक फर्जी डॉक्टर पिछले 14 सालोें से लोगों को दवाएं देने का काम रहा था।
विज्ञापन
अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले
वर्ष एनडीपीएस केस रजिस्टर्ड
2014 137
2015 173
2016 144
31-8-2017 165
फार्मासिस्ट और केमिस्ट शॉप की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपडेट करने को लेकर जो डायरेक्शन दी गई हैं, ये प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है। इस संदर्भ में भारत सरकार को भी प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।
-डॉ आरके कश्यप