फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   chb, housing board, chandigarh housing board, chandigarh

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों के लिए राहत भरी खबर

Mon, 20 Jun 2016 07:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 20 Jun 2016 07:44 PM IST
विज्ञापन
chb, housing board, chandigarh housing board, chandigarh
प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस - फोटो : डेमो फोटो
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अपने हजारों अलॉटियों को बड़ी राहत दी है। लोग अब बरामदे में गेट लगवा सकते हैं। बोर्ड ने गेट का साइज 3050 एमएम तय किया है। हाउसिंग बोर्ड के अनुसार सिर्फ वी-5 और वी-6 रोड पर ही जिनकी बाउंड्री वाल है उस पर गेट लगाए जा सकते है। जबकि वी-3 और वी-4 रोड पर प्रवेश द्वार खोलते हुए गेट लगाने की मंजूरी नहीं है।
विज्ञापन


बोर्ड के अनुसार गेट के ग्रिल की ऊंचाई 686 एमएक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी तय किया है कि गेट की ऊंचाई बाउंड्री वाल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बोर्ड के अनुसार गेट बनाने की सुविधा के लिए अलाटी से 5 हजार रुपये चार्ज किया जाएगा जबकि जिन लोगों ने पहले से ही गेट लगाव लिए है वह अपने गेट को रेगुलर करवाने के लिए 10 हजार रुपये की फीस बोर्ड में जमा करवाए।
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed