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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों के लिए राहत भरी खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 20 Jun 2016 07:44 PM IST
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- फोटो : डेमो फोटो
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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अपने हजारों अलॉटियों को बड़ी राहत दी है। लोग अब बरामदे में गेट लगवा सकते हैं। बोर्ड ने गेट का साइज 3050 एमएम तय किया है। हाउसिंग बोर्ड के अनुसार सिर्फ वी-5 और वी-6 रोड पर ही जिनकी बाउंड्री वाल है उस पर गेट लगाए जा सकते है। जबकि वी-3 और वी-4 रोड पर प्रवेश द्वार खोलते हुए गेट लगाने की मंजूरी नहीं है।
बोर्ड के अनुसार गेट के ग्रिल की ऊंचाई 686 एमएक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी तय किया है कि गेट की ऊंचाई बाउंड्री वाल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बोर्ड के अनुसार गेट बनाने की सुविधा के लिए अलाटी से 5 हजार रुपये चार्ज किया जाएगा जबकि जिन लोगों ने पहले से ही गेट लगाव लिए है वह अपने गेट को रेगुलर करवाने के लिए 10 हजार रुपये की फीस बोर्ड में जमा करवाए।
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बोर्ड के अनुसार गेट के ग्रिल की ऊंचाई 686 एमएक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी तय किया है कि गेट की ऊंचाई बाउंड्री वाल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बोर्ड के अनुसार गेट बनाने की सुविधा के लिए अलाटी से 5 हजार रुपये चार्ज किया जाएगा जबकि जिन लोगों ने पहले से ही गेट लगाव लिए है वह अपने गेट को रेगुलर करवाने के लिए 10 हजार रुपये की फीस बोर्ड में जमा करवाए।
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