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घर में चल रहे शराब के ठेके को सीएचबी ने दिए तुरंत बंद करने के आदेश

Tue, 18 Oct 2022 02:36 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 18 Oct 2022 02:36 AM IST
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CHB gave orders to immediately stop the liquor contract running in the house
चंडीगढ़। मौलीजागरां के घर में पिछले काफी समय से शराब का ठेका चल रहा था। बोर्ड ने इस मामले में अब सख्ती दिखाते हुए तुरंत ठेके को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। सीएचबी की सीईओ यशपाल गर्ग ने आदेश जारी कर रहा है कि अगर 15 दिन के अंदर ठेके को बंद नहीं किया जाता है तो बोर्ड मकान के आवंटन को रद्द कर देगा और घर को सील किया जाएगा।
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हाउसिंग बोर्ड ने सोमवार को मौलीजागरां के मकान नंबर-1880 और 1881 को शोकॉज नोटिस जारी किया। बोर्ड ने 2 सितंबर को भी एक नोटिस दिया था और सुनवाई के लिए 15 सितंबर को बुलाया था। सुनवाई पर अरविंद सिंह ने कहा कि वह संबंधित विभाग को रेवेन्यू देते हैं इसलिए ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस बीच हाउसिंग बोर्ड ने आबकारी विभाग से घर के इस्तेमाल को लेकर कई स्पष्टीकरण मांगे। कुछ दिन पहले ही विभाग ने सीएचबी को जवाब भेजा, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि घर में ठेका नहीं खोला जा सकता। इसी को आधार बनाते हुए सोमवार को बोर्ड ने आदेश जारी किया कि संबंधित आवंटी ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए तुरंत घर में चल रहे ठेके को बंद किया जाए और इंफोर्समेंट अधिकारी को 15 दिन के अंदर कन्फर्मेशन भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो घर के आवंटन को रद्द किया जाएगा। साथ ही मकान को सील कर दिया जाएगा।
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आबकारी विभाग के अधिकारी बोले- सिर्फ लाइसेंस दिया, जगह की मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं
बोर्ड की तरफ से पूछे गए सवालों पर आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया गया कि शराब का ठेका चलाने के लिए उनकी तरफ से लाइसेंस दिया गया है, लेकिन उसमें शॉप का जिक्र नहीं है। यह ठेके के मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमों के तहत शराब का ठेका चलाने के लिए दुकान का चयन करें। जगह मुहैया कराने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होती है। साथ ही कहा कि घर में शराब का ठेका खोलने की उन्होंने मंजूरी नहीं दी है। लाइसेंस जोन के अनुसार बांटे गए हैं। ठेका चलाने के लिए मंजूरी व्यावसायिक परिसर का इस्तेमाल करने के ही निर्देश दिए गए हैं।
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दो मकानों को मिलाकर बनाया ठेका, ऊपरी मंजिल पर बना दी बालकनी
बोर्ड की तरफ से करवाए गए सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि घर में भारी उल्लंघन हुआ है। साथ ही संपत्ति का मिसयूज भी हो रहा है। घर में इंग्लिश वाइन एंड बीयर शॉप चल रही है। मकान के पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर पर बालकनी बनाई गई है। मकान नंबर-1880 और 1881 को जोड़ दिया गया है। मकान की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, फायर सेफ्टी, लाइट एंड वेंटिलेशन को देखते हुए ये उल्लंघन बेहद खतरनाक है। ये अलॉटी के परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। चंडीगढ़ एक भूकंप संभावित क्षेत्र है, इसलिए मकान में बिना देरी से इस उल्लंघन को हटाने की जरूरत है।
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