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मंत्री के मानहानी केस में 'आप' के दिग्गज नेता पर आरोप तय, ये है मामला

Mon, 12 Sep 2016 08:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना Updated Mon, 12 Sep 2016 08:43 PM IST
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Charges framed on Sanjay Singh in defamation case filed by Bikram Singh Majithia
Bikram Singh Majithia - फोटो : अमर उजाला
लुधियाना जिला अदालत ने राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के केस में आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने मजीठिया से गवाहियां कराने को कहा है। इस केस की अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को तय की गई है।
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इस केस में मजीठिया ने कैबिनेट मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों, पूर्व मंत्री महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल और विधायक मनप्रीत सिंह अयाली सहित खुद को गवाह रखा है। मजीठिया ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई है कि मोगा में एक रैली के दौरान संजय सिंह ने उन्हें नशा तस्कर कहा और उनकी छवि को धूमिल किया।
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आप नेता संजय सिंह पर आरोप तय

Charges framed on Sanjay Singh in defamation case filed by Bikram Singh Majithia
पंजाब के मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए - फोटो : अमर उजाला
संजय सिंह पर आरोप तय होने का मजीठिया ने स्वागत किया है। मजीठिया ने कहा कि आप नेता को सजा मिलना अब एक कदम दूर है। अदालत ने संजय सिंह को धारा 500, 502, 120-बी के तहत नोटिस दिया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि संजय सिंह और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। छह माह में दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। दोनों नेता नया साल जेल में ही मनाएंगे।
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