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चंडीगढ़: एफ बार के मालिक समेत छह पर आरोप तय, 2018 में जन्मदिन पार्टी में चली थी गोली

Tue, 12 Oct 2021 01:31 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 12 Oct 2021 01:31 PM IST
सार

19 नवंबर 2018 को एफ बार डिस्क में सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी थी। इसी पार्टी में दो गुटों में झगड़ा हो गया था और गोलियां चलने से तीन लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने एफ बार डिस्क के मालिक गुनकरण समेत छह लोगों पर केस दर्ज किया था।

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Charges framed against six including owner of F bar in firing case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सांसद किरण खेर के राजनीतिक सलाहकार रहे सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी में चली गोली के मामले में सोमवार को जिला अदालत ने एफ बार डिस्क के मालिक गुनकरण समेत छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब सभी आरोपियों पर एक दिसंबर से ट्रायल शुरू होगा। 

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गुनकरण पर डीसी के आदेशों का उल्लंघन करने और सुबूत मिटाने की धाराओं के तहत केस चलेगा। वहीं, बाकी आरोपियों रिंकू, राजहित भारद्वाज, चेतन मुंजाल, अर्जुन ठाकुर, राजेश कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस चलेगा।
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19 नवंबर 2018 को एफ बार डिस्क में सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी थी। वहां भाजपा के कई पार्षद भी मौजूद थे। जो फुटेज में भी दिखाई दिए थे। इस दौरान दो गुटों में झगड़ा हो गया और गोलियां चल गईं। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने इस केस में एफ बार डिस्क के मालिक गुनकरण समेत छह लोगों पर केस दर्ज किया था। 


सहदेव सलारिया को पुलिस ने न तो आरोपी बनाया और न ही केस में गवाह बनाया। दूसरी तरफ गुनकरण का कहना था कि वह घटना के दौरान मौके पर मौजूद नहीं था और उस पर पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया है। उसने इसी आधार पर अदालत से मामले में डिस्चार्ज करने की भी अर्जी दायर की लेकिन वह भी कोर्ट ने खारिज कर दी। 

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गुनकरण पर आरोप थे कि उसने बार के कर्मचारियों को कहकर सभी सुबूत मिटा दिए। वहीं, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिस रात पार्टी थी, वहां सुरक्षाकर्मी ने किसी भी मेहमान की चेकिंग नहीं की। इस कारण आरोपी हथियार लेकर बार के अंदर पहुंच गए। ऐसे में इस वारदात के लिए गुनकरण की भी जिम्मेदारी है, अदालत ने उस पर भी केस चलाने के निर्देश देते हुए आरोप तय कर दिए हैं।

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