फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   CBI court will sentence Ram Rahim in Ranjit Singh murder case on October 18

रणजीत सिंह हत्याकांड: राम रहीम समेत पांच दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित, 18 अक्तूबर को होगा एलान

Tue, 12 Oct 2021 04:47 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Tue, 12 Oct 2021 04:47 PM IST
सार

रणजीत सिंह हत्याकांड के दोषियों की सजा पर मंगलवार को फैसला नहीं हो पाया है। पंचकूला की सीबीआई अदालत में सजा पर बहस पूरी हो गई है। अब एलान 18 अक्तूबर को होगा। राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। वहीं अन्य आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। 

विज्ञापन
CBI court will sentence Ram Rahim in Ranjit Singh murder case on October 18
गुरमीत राम रहीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को डेरामुखी राम रहीम समेत पांच दोषियों की सजा पर बहस पूरी कर ली है। अब 18 अक्तूबर को सजा का एलान होगा। पूरे पंचकूला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। पुलिस ने 17 नाके लगाकर शहर की सुरक्षा में 700 जवानों को तैनात किया था। जिला अदालत के बाहर भी पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात थे। जिले में धारा-144 लागू थी। राम रहीम इन दिनों रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। 

विज्ञापन


राम रहीम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी 
डेरामुखी राम रहीम की रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुई। वहीं, दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को सीबीआई कोर्ट के सामने पेश किया गया। पेशी के दौरान राम रहीम पहले से काफी कमजोर दिखा। हालांकि चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। राम रहीम ने सिर पर सफेद टोपी पहन रखी थी और दाढ़ी काली थी। कुछ दिन पहले ही राम रहीम ने रोहतक की सुनारिया जेल में मानवाधिकार आयोग से अपनी दाढ़ी काली कराने की अपील की थी। 
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन



इन धाराओं में है दोषी
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में आठ अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। 

राम रहीम ने दिया सामाजिक कार्यों का हवाला
पेशी के दौरान राम रहीम ने अपने आठ पेज के बयान में कोर्ट को सामाजिक कार्यों का हवाला दिया। राम रहीम ने अपने जनहित व सामाजिक कार्यों के आधार पर सजा में राहत देने की अपील भी की। यह जानकारी रणजीत सिंह के बेटे जगसीर के वकील आरएस बैंस ने दी।


यह था रणजीत सिंह हत्याकांड
10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाकर केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने राम रहीम समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए थे। हालांकि, शुरूआत में इस मामले में डेरामुखी का नाम नहीं था लेकिन 2003 में जांच सीबीआई को सौंपने के बाद 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान के आधार पर डेरा प्रमुख का नाम इस हत्याकांड में शामिल हुआ था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed