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Chandigarh News: कल्याणी के खिलाफ नहीं हो सके आरोप तय
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चंडीगढ़। सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में आरोपी कल्याणी सिंह के खिलाफ वीरवार को सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय नहीं हो सके। दरअसल, मामले में कल्याणी सीबीआई कोर्ट के 6 अप्रैल के एक फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने मामले में बहस के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। वहीं, ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। कल्याणी ने हाईकोर्ट में मांग की है कि सीबीआई कोर्ट के 6 अप्रैल के फैसले को रद्द किया जाए। कल्याणी ने कहा है कि अदालत ने गलत ढंग से उसकी अर्जी रद्द की थी।
क्या था मामला...सेक्टर-27 के पार्क में 20 सितंबर 2015 को सिप्पी सिद्धू की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था लेकिन हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस नाकाम साबित हुई थी। पीड़ित परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को वर्ष 2016 में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने भी करीब सात साल तक जांच की और जून 2022 को कल्याणी को गिरफ्तार किया था।
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क्या था मामला...सेक्टर-27 के पार्क में 20 सितंबर 2015 को सिप्पी सिद्धू की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था लेकिन हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस नाकाम साबित हुई थी। पीड़ित परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को वर्ष 2016 में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने भी करीब सात साल तक जांच की और जून 2022 को कल्याणी को गिरफ्तार किया था।
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