फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Chandigarh Traffic Police Launching Website for Challan Payments

एक क्लिक पर देख सकेंगे पेंडिंग चालान और भुगतान भी ऑनलाइन, ये है ट्रैफिक पुलिस की योजना

Sat, 22 Feb 2020 11:13 AM IST
खुशबू गोयल रिशु राज सिंह, चंडीगढ़
रिशु राज सिंह, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 22 Feb 2020 11:13 AM IST
विज्ञापन
Chandigarh Traffic Police Launching Website for Challan Payments
फाइल फोटो
यूटी ट्रैफिक पुलिस जल्द की एक ऐसी वेबसाइट लांच करने जा रही है, जिसमें लोग अपनी गाड़ी पर हुए चालान को ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके साथ ही चालान का भुगतान भी ऑनलाइन हो जाएगा। यह वेबसाइट खासतौर पर ई-चालानों के लिए लांच की जाएगी। इसमें लोग सीसीटीवी कैमरे, ऑनलाइन शिकायत आदि तरीकों से हुए चालान को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।
विज्ञापन


चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस लोगों की तरफ से शिकायत करने पर ट्विटर के माध्यम से भी चालान करती है। ऐसे में जिस व्यक्ति की शिकायत कर चालान किया जाता है, उसे चालान के बारे में जानकारी नहीं होती है। उन्हें पुलिस की तरफ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज करने के बाद ही चालान का पता चलता है।
विज्ञापन


कई बार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर गलत या फिर बदल जाने पर कोर्ट की तरफ से जारी समन पर वाहन मालिक को ई-चालान का पता चलता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वेबसाइट तैयार की जा रही है। ट्रैफिक एसएसपी शशांक आनंद के अनुसार ई-चालान को लेकर जल्द ही एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

ई-चालान को न लें हल्के में, जाना पड़ सकता है जेल

ज्यादातर लोग ई-चालान को हल्के में लेते हैं। चालान की जानकारी मिलने के बाद भी ज्यादातर लोग यह सोचकर कोर्ट नहीं जाते हैं कि उनका कोई पेपर तो जब्त किया नहीं गया है, इसलिए वह चालान का भुगतान नहीं करते हैं। ऑन द स्पॉट किया जाने वाला चालान एक अवधि के बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोर्ट भेज दिया जाता है। अगर आपने ई-चालान वक्त पर जमा नहीं किया तो वह भी कोर्ट चला जाता है।

भुगतान नहीं करने पर कोर्ट आपके खिलाफ समन जारी कर सकती है। कई बार समन करने पर भी अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो आपके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट पुलिस को संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दे सकती है। ऐसी स्थिति में भारी जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

हुआ है गलत चालान तो ई-मेल के माध्यम से कर सकते हैं शिकायत
गलत ई-चालान को निरस्त कराने के लिए भी ट्रैफिक लाइन के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भेजे जाने वाले ई-चालान में नियमों को तोड़ते समय, स्थान की जानकारी फोटो सहित होती है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनका गलत चालान काटा गया है तो वह ई-मेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। गलत ई-चालान को दुरुस्त करने के लिए मेल आईडी police-chd@nic.in पर मेल करें।

केंद्रीय परिवहन की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं ई-चालान

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस भले ही अब जाकर वेबसाइट लांच करने जा रही है, जबकि केंद्र सरकार की परिवहन सेवा की बेवसाइट पर ई-चालान को देखा जा सकता है। हालांकि, वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ई-चालान परिवहन सेवा नामक वेबसाइट पर जाकर आप अपनी गाड़ी के नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, इंजन नंबर और चेसिस नंबर से ई-चालान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

गाड़ी पर हुए ई-चालान को चेक करने के लिए हम जल्द ही एक वेबसाइट लांच करेंगे। वेबसाइट के माध्यम से लोग पेंडिंग चालान को देख सकेंगे और भुगतान भी ऑनलाइन ही हो सकेगा। इसके बारे में जल्द ही हम एक जागरूकता अभियान भी चलाएंगे।
- शशांक आनंद, एसएसपी ट्रैफिक
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed