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एक फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हुए लाइसेंस पर नहीं लगेगा जुर्माना

Sun, 13 Jun 2021 02:06 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 13 Jun 2021 02:06 AM IST
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Chandigarh, RLA, Licenses expired between February 1 and June 30 will not be fined
चंडीगढ़। केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही ये आदेश जारी किए जा चुके हैं कि जिन गाड़ियों के फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की समय सीमा एक फरवरी से 30 जून के बीच समाप्त हुई है, उन्हें मान्य माना जाएगा। हालांकि, ये शिकायतें मिलती रहीं कि सेक्टर-17 स्थित रजिस्टरिंग व लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा मान्य होने के बावजूद जुर्माना वसूला जा रहा था, इसलिए अब चंडीगढ़ परिवहन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि इन दिनों के दौरान कोई जुर्माना न वसूला जाए। इसके साथ ही 30 जून तक सभी दस्तावेजों को मान्य माना जाए। इसके पहले केंद्र सरकार के निर्देश पर आरएलए ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 21 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से जुड़े दस्तावेजों की वैलिडिटी को बढ़ाया था। बता दें कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया था। क्योंकि इस समय देश में सभी शहरों के आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के कई मामले लंबित पड़े हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी को समझते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है।
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