{"_id":"6667d5ff58102d43fb0c76b2","slug":"chandigarh-pgi-did-not-release-revised-salary-employees-went-on-strike-arrangements-collapsed-2024-06-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh PGI: कर्मचारियों ने धरना रोका, दो साल का एरियर देने के आदेश जारी; पहली किस्त 30 जून को जाएगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh PGI: कर्मचारियों ने धरना रोका, दो साल का एरियर देने के आदेश जारी; पहली किस्त 30 जून को जाएगी
Tue, 11 Jun 2024 12:52 PM IST
नवीन दलाल
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: नवीन दलाल
Updated Tue, 11 Jun 2024 12:52 PM IST
सार
कमेटी के अध्यक्ष अश्वनी कुमार मुंजाल ने बताया कि पीजीआई प्रशासन ने 7 जून को संशोधित वेतन जारी करने तथा 19 अप्रैल को अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात बकाया राशि तैयार करने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए।
विज्ञापन
प्रदर्शन करते कर्मचारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
चंडीगढ़ पीजीआई प्रशासन द्वारा 7 जून को संशोधित वेतन जारी नहीं करने का अश्वासन देने के बावजूद ऐसा न करने से कर्मचारियों ने अक्रोशित होकर मंगलवार की सुबह 6 बजे से निदेशक कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया था। अब पीजीआई प्रशासन ने कर्मचारियों को 2 साल का एरियर देने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
अगली किस्त 30 जून को जारी की जाएगी। वहीं, समान का समान वेतन के आदेश से जुड़ी भ्रामक बिंदुओ को क्लियर करने के लिए कल डीडीए फिर जाएंगे दिल्ली। लिखित आदेश मिलने पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन रोक दिया है। इस प्रदर्शन में कॉन्ट्रेक्ट पर तैनात लगभग 3 हजार कर्मचारी काम काज छोड़कर प्रदर्शन में शामिल हुए। जिससे ओपीडी से लेकर वार्ड तक की व्यवस्था चरमरा गई थी। पीजीआई प्रशासन की सूचना पर परिसर में काफी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी।
विज्ञापन
ज्वॉइंट एक्शन कमेटी ने इस पर रोष जताते हुए शनिवार को बैठक कर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। जिसमें तय किया गया कि कर्मचारी इसके विरोध में 11 जून को सुबह 6 बजे से धरना शुरू कर विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने बताया कि यह धरना 14.12.2023/07.02.2024 के अपने 5 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में किया जा रहा है। जिसमें मई, 2024 के लिए संशोधित वेतन जारी करना और 09.10.2018 से बकाया राशि जारी करना शामिल है। जिसे वित्त मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रमशः 3 अप्रैल और 19 अप्रैल 2024 को अनुमोदित किया गया था।
विज्ञापन