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चंडीगढ़: एयरलाइंस की गलती से महिला को झेलनी पड़ी परेशानी, अब देना होगा 70 लाख हर्जाना

Thu, 06 Feb 2020 01:05 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 06 Feb 2020 01:05 AM IST
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Chandigarh News: Consumer Commission imposed penalty on airlines
सांकेतिक तस्वीर।

चंडीगढ़ की एक सीनियर सिटीजन महिला को विदेश यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। सेक्टर-35 में रहने वाली 60 वर्षीय हरशरण कौर ने दिल्ली से ज्यूरिक, ज्यूरिक से सेन फ्रांसिस्को, सेन फ्रांसिस्को से फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली का सफर किया था। इस दौरान उन्हें न ढंग से खाना मिला न ही अन्य सुविधाएं। यही नहीं, एयरलाइंस ने बिना सहमति के यात्रा का रूट बदल दिया, जिसकी वजह से उन्हें डेनमार्क में वीजा नहीं होने की वजह से पुलिस ने काफी परेशान किया। किसी तरह वह चंडीगढ़ पहुंचीं तो यहां आकर उनकी तबीयत खराब हो गई।

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एयरलाइंस की गलती के कारण हुई परेशानी को लेकर हरशरण कौर धालीवाल ने उपभोक्ता आयोग में लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, और सूर्या ट्रेवल्स एंड एसोसिएट्स सेक्टर-17सी चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने सूर्या ट्रेवल से राउंड ट्रिप बुकिंग की थी। सभी टिकट कंफर्म थी और उन्होंने 18 जनवरी 2018 को अपनी यात्रा शुरू की। 
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इस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बताया कि उनकी सैन फ्रांसिस्को से पहले फ्रैंकफर्ट तक के लिए फ्लाइट थी, जिसके लिए उन्होंने बोर्डिंग पास भी ले लिए था और चेक इन भी कर लिया था। वह तीन घंटे तक प्लेन में वेट करती रही, जिसके बाद उन्हें प्लेन से उतार दिया गया। उन्हें बाद में बताया गया कि लुफ्थांसा एयरलाइंस ने बिना उनकी सहमति के उनकी यात्रा के रूट को बदल दिया है। 

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उन्हें कई बार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्हें व्हीलचेयर, स्पेशल डाइट व अन्य सुविधाएं भी प्रदान नहीं की गई। वीजा न होने के कारण डेनमार्क में लोकल बॉर्डर पुलिस ने उन्हें डिटेंशन में रखा। उनके साथ क्रिमिनल की तरह बर्ताव किया गया। उनके पति ने एंबेसडर के साथ संपर्क किया और उनकी सहायता से उन्हें रिलीज किया गया और वह उसके बाद ही फ्लाइट लेकर किसी तरह नई दिल्ली पहुंचीं। दूसरे तीनों पक्षों ने आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती।

यह हैं आयोग के आदेश
आयोग ने अपने आदेशों में कहा कि लुफ्थांसा एयरलाइंस सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने के चलते शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये अदा करे। बिना सहमति के यात्रा के रूट को बदलने के लिए लुफ्थांसा एयरलाइंस व ब्रिटिश एयरवेज दोनों शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपये अदा करें। लुफ्थांसा एयरलाइंस व ब्रिटिश एयरवेज को डेनमार्क के लिए ट्रांजिट वीजा का बंदोबस्त न करने के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा देना होगा।

बिना किसी गलती के शिकायतकर्ता को लोकल पुलिस द्वारा डिटेंशन में रखने के चलते लुफ्थांसा एयरलाइंस व ब्रिटिश एयरवेज दोनों को कुल 25 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। दोनों एयरलाइंस को व्हील चेयर, डायबिटिक मील व अन्य सहायता न प्रदान करने के चलते शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। 

शिकायतकर्ता की यात्रा में 52 घंटे देरी करने के चलते दोनों एयरलाइंस को समान शेयर में 5 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। सूर्या ट्रेवल्स एंड एसोसिएट्स को अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा शिकायतकर्ता को देना होगा। इसके अलावा तीनों पार्टियों को 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा। आदेश की प्रति मिलने पर 45 दिनों के अंदर इन आदेशों का पालन करना होगा।

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