चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा: 27 नवंबर से नामांकन, 24 दिसंबर को मतदान, 27 को मतगणना
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा सोमवार को राज्य राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कर दी है। 24 दिसंबर को मतदान होगा। 27 दिसंबर को मतगणना होगी। 30 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा।
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नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने सोमवार को चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही शहर में आचार संहिता लागू हो गई। 27 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 30 दिसंबर तक चलेगी। 24 दिसंबर को मतदान होगा और 27 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार मतदान छुट्टी के दिन रविवार को न रखकर शुक्रवार को रखा गया है। इस पर प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने कहा है कि छुट्टी करने की घोषणा पर फैसला बाद में लिया जाएगा।
राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए शहर में कुल 694 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पिछले नगर निगम चुनाव में 475 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। एक पोलिंग बूथ पर सिर्फ 1000 लोग ही वोट डालेंगे जबकि पिछले चुनाव में 1500 लोगों को इजाजत थी। कोरोना के खतरे को देखते हुए ऐसा किया गया है। चार वार्डों पर एक रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया गया है। मतगणना से 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा।
सरकारी या निजी संपत्तियों पर जो भी पोस्टर-बैनर चस्पा करेगा, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। दूसरे राज्यों में चुनाव की बेहतर व्यवस्था को देखते हुए दूसरे राज्यों के विशेष आब्जर्वर चुनाव में लगाए जाएंगे। एसके श्रीवास्तव ने बताया कि सीबीएसई की परीक्षाओं के चलते चुनाव की तिथि में कुछ फेरबदल करना पड़ा है। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से सभी विकास के काम एक माह तक बिल्कुल ठप हो जाएंगे। पुराने काम चलते रहेंगे। नए काम नही होंगे। राज्य चुनाव आयोग के सचिव संदीप मिश्रा ने बताया कि एक मोबाइल एप बनाया जा रहा है, जिसके जरिए मतदान और मतदाताओं की जानकारी दी जाएगी। किस क्षेत्र में कौन उम्मीदवार है, एप से यह भी पता लग जाएगा।
ये है चुनावी कार्यक्रम
- नामांकन 27 नवंबर
- नामांकन की आखिरी तारीख 4 दिसंबर
- नामांकन की छंटनी 6 दिसंबर
- नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर
- मतदान 24 दिसंबर
- परिणाम की घोषणा 27 दिसंबर
शहर में कितने मतदाता
- कुल मत 630311
- पुरुष 330713
- महिला 299581
- थर्ड जेंडर 17
- कुल पोलिंग बूथ 694
सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही कर सकेंगे प्रचार
राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार प्रत्याशी सिर्फ दिन में ही प्रचार कर सकेंगे। शाम सात बजे के बाद प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। सुबह 10 बजे के बाद फिर प्रचार शुरू किया जा सकेगा। इसके पीछे का कारण कोरोना और बोर्ड की परीक्षाओं को बताया गया। वहीं, उम्मीदवारों को स्पीकर, गाड़ियों, ग्राउंड, रैली आदि की मंजूरी के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा, डीसी ऑफिस में सिंगल विंडो बनेगी।
48 नहीं 72 घंटे पहले बंद हो जाएगा प्रचार
इस बार मतदान से 72 घंटे पहले प्रत्याशियों को प्रचार खत्म करना होगा। पहले प्रत्याशी 48 घंटे पहले तक प्रत्याशी प्रचार करते थे। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को कोविड के नियमों का पालन करना होगा। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चुनावी खर्च की सीमा 3.15 लाख से बढ़कर पांच लाख हुई
राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार चुनाव में खर्च करने की सीमा को तीन लाख 15 हजार से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब व वेबसाइट पर विज्ञापन देने पर आए खर्च को भी प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। इसके लिए चार अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, जो प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखेंगे।
इस बार ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा
चुनाव आयोग इस बार ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा भी दे रहा है। सचिव ने बताया कि उम्मीदवार वेबसाइट https://chandigarh.gov.in/departments/state-election-commission पर जाकर ऑनलाइन नामांकन भरा जा सकता है। दस्तावेजों को भी ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। हालांकि एफिडेविट व हस्ताक्षर कर दस्तावेजों को शारीरिक रूप से जमा कराना होगा। ईवीएम पर प्रत्याशी की फोटो होगी, इसलिए दो फोटो भी मांगे गए हैं।
चुनाव संबंधी शिकायत के लिए इन नंबरों पर करें कॉल
चुनाव संबंधी किसी शिकायत या जानकारी के लिए लोग 5025108, 5025109 और 5003206 पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा सेक्टर-17 स्थित राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर भी शिकायत कर सकेंगे।